अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम का कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माना

जन जागृति संगम न्यूज
जगदीश राठौर

जावरा /न्यायालय , विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम रुपेश शर्मा द्वारा पारित निर्णय अनुसार अभियुक्त राममुर्ति पिता प्रसादाराम उम्र 54 वर्ष, निवासी भाई जगता कॉलोनी बराडा, अम्बाला हरियाणा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15बी में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000/-रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट शिव मनावरे ने बताया कि थाना जावरा शहर पर पदस्थ उपनिरीक्षक विजय रावत को मुखबिर द्वारा मध्य रात्रि को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसने लाईनिंग वाला शर्ट एवं ग्रे रंग का पेंट पहन रखा है, जिसकी उम्र करीब 45-50 साल का है जो काले रंग के दो अलग अलग बैंग में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा लेकर जावरा बस स्टेण्ड पर यात्री प्रतिक्षालय में कही लेकर जाने के लिए बैठा है। उक्त सूचना पर उप निरीक्षक विजय रावत द्वारा कार्यवाही हेतु थाने से पुलिस फोर्स एवं दो पंचान एवं अनुसधान सामग्री लेकर मुखबिर सूचना स्थान जावरा बस स्टेण्ड यात्री प्रतिक्षालय पहुचें। मुखबीर द्वारा बताए हुलिये का व्यक्ति दो बैग लेकर बैठा दिखा। पुलिस को देखकर जिसे घेराबंदी कर पकड़ा व उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम राममूर्ति पिता प्रसादाराम बताया। जिनका तोल करने पर दोनो बैगों में भरे मादक पदार्थ का बैगों सहित कुल वजन 30 किलोग्राम होना पाया, जो मौके पर दोनो बैगों में से रासायनिक जांच हेतु 500-500 ग्राम के सेम्पल पृथक-पृथक निकाले गए तथा मौके पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए कार्यवाही कर अभियुक्त राममुर्ति से अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त कर एवं उसे गिरफ्तार कर थाने वापसी पर अभियुक्त राममुर्ति के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त से उक्त अवैध मादक डोडाचुरा कहा से लाया और किसके लिए लाया इस सम्बंध मे पुछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मादक पदार्थ वह सोनु पिता रमेश निवासी ग्राम जोगीखेडा जिला मंदसौर से स्वयं के पीने के लिए लेकर आया था। उक्त जानकारी के आधार पर सोनु पिता रमेश को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त सोनु पिता रमेश अनुपस्थित होने के कारण उसे फरार घोषित किया गया। विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत निर्णय अनुसार अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपी राममुर्ति को दोषसिद्ध किया गया।

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