*अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले नीमच के 4 आरोपीगणो को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित*

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*जगदीश राठौर*   *94254 90641*

रतलाम /न्यायालय  विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम रुपेश शर्मा द्वारा पारित निर्णय में आरोपीगण (1) मोबिन पिता अब्दुल रसीद मंसूरी, उम्र 35 साल निवासी डाक बंगला नीमच (2). अब्दुल रसीद पिता मोहम्मद सुलेमान उम्र 55 साल  निवासी डाक बंगला नीमच (3). विकास पिता घनश्याम खरारे उम्र 37 साल निवासी भगवानपुरा नीमच (4). मूरली पिता मोहनलाल चावरिया उम्र 43 निवासी भगवानपुरा नीमच (म.प्र.) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 बी, 25 में दोषसिद्ध पाते हुए, 3-3 साल का सश्रम कारावास एवं 30 हजार-30 हजार/- रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 
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प्रकरण में पैरवीकर्ता  विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट जावरा शिव मनावरे ने  बताया  कि  24‌ जुलाई 2018 को थाना रिगनोद की चौकी ढोढर पर पदस्थ उप निरीक्षक अनुराग यादव  द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर मय पंचानों व पुलिस फोर्स सहित रूपनगर फंटा जावरा ढोढर रोड पर नाका बंदी की गई कुछ देर पश्चात जावरा तरफ से आ रही वाहन मारूती ओमनी कार क्र. एमपी 44 बीसी 1086 को रोका जिसमे वाहन चालक विकास खरारे व वाहन में बैठे उसके साथी मोबिन मंसूरी व अब्दुल रसीद को पकडा व मोबिन की कब्जे वाली लाल रंग की रेडिमेड थैली को चेक किया तो उसके अंदर से 2 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ । मौके पर ही उपनिरी अनुराग यादव द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये उक्त कार एवं अवेध मादक पदार्थ गांजा को जप्त कर तीनो आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाना वापसी कर एनडीपीएस एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के दौरान जप्तशुदा मारूती ओमनी कार का रजिस्टर्ड वाहन स्वामी मूरली पिता मोहनलाल चावरिया होना पाया जिसे  20. अगस्त 2018 को गिरफ्तार कर पूछताछ कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र  20. सितंबर 2018 को  विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत पारित निर्णय में अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए चारो आरोपीगणों को दोषसिद्ध किया गया।
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टिप्पणियाँ

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