*अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए का अर्थ दंड की सजा ***
जन जागृति संगम न्यूज़
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जगदीश राठौर
जावरा न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम रवि प्रकाश जैन द्वारा द्वारा पारित निर्णय के अनुसार आरोपी देवीदास पिता मोहनदास, उम्र 38 वर्ष निवासी लामगिरी थाना अफजलपुर जिला मंदसौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 में दोषसिद्ध पाते हुए 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00,000/- रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
जिला लोक अभियोजन अधिकारी जी.पी.घाटिया ने बताया कि 06. अक्टूबर 2017 को चौकी ढोढर थाना रिंगनोद पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि महिन्द्रा बोलेरो गाड़ी कमांक एमपी 14. सीबी 0433 जिसमें दो व्यक्ति होकर उनमें से नानालाल पिता मांगीलाल चौहान जो गाड़ी को चला रहा है और देवीदास पिता मोहनदास बैरागी पास में बैठा है और अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा लामगिरी से होकर नगरी पिपल्याजौधा कलालिया फंटा होते हुए जावरा से आगे किसी ट्रक ड्रायवर को देने जाने वाला है। मय पंचानों व पुलिस फोर्स सहित कलालिया फंटा के आगे हाईवे फोरलेन ट्रक ले बाय के पास नाका बंदी की, कुछ समय पश्चात मुखबिर के बतायें अनुसार कलालिया फंटा तरफ से एक महिन्द्रा गाडी कमांक एम.पी. 14, सी.बी. 0433 आयी, जिसे हमराह फोर्स एवं पंचान की मदद से घेराबंदी कर उक्त वाहन के चालक का नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम नानालाल उर्फ पिन्टु पिता मांगीलाल चौहान, जाति बलाई, आयु 32 वर्ष, निवासी-लामगिरी थाना अफजलपुर, जिला मंदसौर तथा पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम देवीदास पिता मोहनदास बैरागी, आयु 32 वर्ष, निवासी-लामगिरी थाना अफजलपुर जिला मंदसौर होना बताया। उक्त वाहन की तलाशी लिये जाने पर ड्रायवर सीट के पास वाली सीट के पास एक टाट का बौरा तथा पीछे वाली सीट पर, जहां देवीदास बैठा था, पर से दो टाट के बौरे रखे मिले, पहले बौरे को खोलकर देखने पर उसके अंदर कुल 27 किलो मादक पदार्थ डोडाचुरा, दुसरे बौरे को खोलकर देखे जाने पर उसके अंदर कुल 26 किलो 500 ग्राम तथा तीसरे बौरे को खोलकर देखे जाने पर कुल 18 किलो ग्राम मादक पदार्थ इस प्रकार कुल 71 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ डोडाचूरा होना पाया गया। उक्त मादक पदार्थ एवं आरोपीगण से जप्त वाहन को जप्त कर एवं आरोपी गण नानालाल उर्फ पिंटू एवं देवीदास को गिरफतार कर पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसे मादक पदार्थ भोपालसिंह से प्राप्त करना बताया। आरोपी गण के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी देवीदास पिता मोहनदास को दोषसिद्ध किया गया। नानालाल उर्फ पिंटु फरार होने से प्रकरण आरोपी के सम्बंध में सुरक्षित रखा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट जावरा गगन श्रीमाल ने की ।
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