नवीन आपराधिक कानून जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन 01 जूलाई 2024 को

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*आपराधिक कानून के क्रियान्वयन एवं समाज को जागरूक करने के लिये नीमच पुलिस है। पूरी तरह से तैयार*


*1. दिनांक 01.07.2024 से लागू होने वाले नवीन आपराधिक कानून के संबंध में आमजन में इसके प्रचार प्रसार करने की कड़ी में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में आयोजित होंगे जन जागरूकता कार्यक्रम।*


*2. नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू होने को लेकर जिले के सभी थानो मे लगाए, भारतीय न्याय संहिता एंव भारतीय दण्ड संहिता के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू हो रहे है, जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु नीमच पुलिस के समस्त अधिकारी/कर्मचारी भी पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर कार्यवाही करें तथा आमजन भी इस संबंध में जागरूक रहे इसी को दृष्टिगत् रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री अंकित जायसवाल द्वारा जिलें के समस्त राजपत्रित अधिकारी (पुलिस),थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारियों सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन आपराधिक कानून 2023 के प्रशिक्षण व आम जनता में भी उक्त कानूनों का प्रचार प्रसार हेतु कार्यवाही के दिशा-निर्देश दिये गये है।* 

*उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में विगत दिनों से लगातार पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नए आपराधिक कानून-2023 की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गई है, साथ ही आम नागरिकों के बीच जाकर भी नए कानून के विभिन्न प्रावधान व सुविधाओं के बारें में प्रचार प्रसार किया जा रहा है।पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नये आपराधिक कानून-2023 की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कर जिले के सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों सहित, निरीक्षक से लेकर आरक्षक स्तर के 692 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन आपराधिक कानून 2023 का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अध्णिकारियों एवं कर्मचारियों को नये कानून में डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाये जाने हर चीज की समय सीमा को निर्धारित किया जाने जैसे कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्ट शीट पेश करना है और केस की अपडेट पीड़ित को समय सीमा में दी जाएगी, गवाह व पीड़ित आदि के बयान की वीडियो ग्राफी तथा बयान  इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने की प्रक्रिया, नए व पुराने कानूनों के तुल्नात्मक चार्ट और प्रावधानों को पीपीटी व पोस्टर आदि के माध्यम से समझाया गया है।आगामी 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू होने जा रहा है। उक्त नवीन आपराधिक कानून 2023 के लागू होने को लेकर एस.पी. श्री अंकित जायसवाल के निर्देशन में जिले के अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा एवं थाना/चौकी स्तर पर थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन दिनांक 01 जूलाई 2024 को किया जाएगा। उक्त कार्यक्रमों में क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों गणमान्य नागरिकों, अधिवक्ताओं, पत्रकार बंधुओ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों, ग्राम सरपंच, ग्राम सचिवों को आमंत्रित किया गया है। जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाये जाने के साथ ही इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की समस्याओं को केंद्र में रखकर, अपराधियों के लिए और कड़ी सजा आदि पर ध्यान दिया जाने एवं कही पर भी घटना होने पर परिस्थितिवश कही पर भी FIR की सुविधा तथा   E-FIR का भी प्रावधान है 


जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर आम नागरिकों को जागरूक करेगी जिससे आमजन को भी इसकी जानकारी हों। जिला नीमच की सभी पुलिस इकाईयों में भारतीय न्याय संहिता एंव भारतीय दण्ड संहिता के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर लगाये गये ताकि थाने पर आने वाले किसी भी फरियादी एंव आमजन को नवीन अपराधिक कानून की विभिन्न धाराओं व प्रावधान के बारे में जानकारी रहे और उन्हें वे किसी भी प्रकार से भ्रमित ना रहे।:::!!*



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