जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के विरुद्ध लगाए गए आरोप पूर्णतः निराधार एवं तथ्यों से परे : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ गोविंद सिंह चौहान

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मंदसौर 13 जुलाई 25/ डॉ गोविंद सिंह चौहान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 11 जुलाई 2025 को संपन्न हुई जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के विरुद्ध लगाए गए आरोप पूर्णतः निराधार एवं तथ्यों से परे हैं। स्वास्थ्य विभाग जनहित को सर्वोपरि रखते हुए पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रस्तुत हैं लगाए गए आरोपों का बिंदुवार खंडन:
1. अटैचमेंट नियुक्तियों के नाम पर वित्तीय अनियमितता का आरोप:
यह आरोप कि अटैचमेंट नियुक्तियों के नाम पर ₹50,000 से लेकर ₹2 लाख तक की वसूली की जा रही है, सरासर गलत और मनगढ़ंत है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति से अटैचमेंट के नाम पर न तो कोई राशि ली गई है और न ही उसकी मांग की गई है। वस्तुतः, अटैचमेंट की व्यवस्था विशुद्ध रूप से प्रशासकीय कार्य सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की दृष्टि से बनाई गई है। इसका उद्देश्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और कर्मचारियों को कार्यस्थल पर आवश्यक सहायता प्रदान करना है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का आर्थिक लेनदेन शामिल नहीं है।

2. अनुकंपा नियुक्तियों में लाखों रुपए की वसूली का आरोप:
अनुकंपा नियुक्तियों में लाखों रुपए लेकर पदस्थापन किए जाने का आरोप भी पूर्णतः निराधार है। अनुकंपा नियुक्तियां शासकीय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही संपन्न की जाती हैं। यह स्पष्ट है कि अनुकंपा नियुक्ति केवल रिक्त पदों पर ही दी जा सकती है। यदि वर्तमान में रिक्त पद उपलब्ध नहीं होते हैं, तो नियमानुसार प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिसके कारण कभी-कभी विलंब हो सकता है। इस विलंब को आधार बनाकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना तथ्यों से परे है। विभाग पारदर्शिता के साथ अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया का पालन करता है और इसमें किसी भी प्रकार की अवैध वसूली का कोई स्थान नहीं है।

3. फर्जी डिग्रीधारी को नर्सिंग कॉलेज का प्राचार्य बनाने का आरोप:
यह आरोप कि किसी फर्जी डिग्रीधारी व्यक्ति को नर्सिंग कॉलेज का प्राचार्य बनाकर रखा गया है, गलत सूचना पर आधारित है। किसी भी शिक्षण संस्थान के प्राचार्य की पदस्थापना और नियुक्ति का निर्णय शासन स्तर पर लिया जाता है। जिला प्रशासन का कार्य केवल शासन के निर्देशानुसार यहां 'चार्ज' देना होता है। संबंधित व्यक्ति की योग्यता और प्रमाण-पत्रों का सत्यापन शासकीय स्तर पर होता है और नियमानुसार ही पदभार ग्रहण कराया जाता है।

4. प्रचार-प्रसार से संबंधित प्रत्येक निर्णय, चाहे वह सामग्री का चयन हो, व्यय का अनुमोदन हो या क्रियान्वयन की रणनीति हो, इन सभी अधिकारियों के सामूहिक विचार-विमर्श और अनुमोदन के बाद ही लिया जाता है। फाइल में प्रत्येक चरण पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर और टिप्पणी दर्ज होती है, जो पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
अतः, यह आरोप कि प्रचार-प्रसार कार्यों में किसी एक व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, पूरी तरह से गलत है। यह प्रक्रिया इतनी मजबूत और बहु-स्तरीय है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा मनमाने ढंग से निर्णय लेना या वित्तीय अनियमितता करना असंभव है। विभाग अपनी सभी प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और लगाए गए आरोपों का दृढ़ता से खंडन करता है।

5. आयुष्मान योजना में धांधली पर कार्रवाई न करने का आरोप:
आयुष्मान योजना में धांधली पकड़े जाने के बाद भी संबंधित पर कार्रवाई न करने का आरोप भ्रामक है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आयुष्मान योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता या धांधली की सूचना प्राप्त होने पर, विभाग द्वारा तत्काल राज्य स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों को सूचित किया जाता है। आयुष्मान योजना से संबंधित कार्रवाई करने का अधिकार राज्य स्तर पर निहित है और जिला स्तर से इस संबंध में आवश्यक पत्राचार एवं सूचनाएं नियमित रूप से प्रेषित की जाती हैं। विभाग अपनी ओर से पूर्ण सहयोग कर रहा है ताकि दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
स्वास्थ्य विभाग जिला पंचायत सदस्यों से अनुरोध करता है कि वे तथ्यात्मक जानकारी पर भरोसा करें और बिना पुष्टि के लगाए गए आरोपों को बढ़ावा न दें। विभाग हमेशा जनहित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी शिकायत या सुझाव का स्वागत करता है, बशर्ते वे उचित माध्यम से और तथ्यों पर आधारित हों।

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