*शादी का झांसा देकर अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास* *दामाद ने ससुर को दी धमकी, फिर दोस्त को वीडियो कालिंग कर खाया जहर, जानिए मामला* *कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर शिक्षक निलंबित* *प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले हो रहा सुखले का परिवहन, ओव्हर लोड वाहन दे रहे दुर्घटनाओ को निमंत्रण*

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*शादी का झांसा देकर अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास।*

नीमच। श्रीमान् सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), नीमच द्वारा शादी का झांसा देकर अपहरण करके पीडिता का बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी सुनील उर्फ नीरज पिता बंशीलाल पंवार, आयु-27 वर्ष, निवासी-ग्राम चौथखेडा, जिला नीमच को धारा 376(2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड व धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता के पिता ने थाना बघाना पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई की दिनांक 28.12.2019 को वह उसकी पत्नी तथा छोटी पुत्री के साथ जोगड़िया माता (राजस्थान) दर्शन करने गया हुआ था एवं उसकी बडी पुत्री पीडिता घर पर अकेली थी। जब वह वापस आया तो उसे पीडिता घर पर नहीं मिली, जिसकी उसने गांव में व रिश्तेदारी में तलाश करी, किंतु उसका कोई पता नहीं चला, इसी दौरान उन्हे पता चला की आरोपी भी उसके गांव में नहीं हैं, जिस कारण शंका के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना बघाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई, जिस पर से अपराध क्रमांक 4/20 पंजीबद्ध हुआ। पुलिस बघाना में विवेचना के दौरान आरोपी के मोबाईल लोकेशन के आधार पर दिनांक 10.02.2020 को ग्राम देवांग (गुजरात) से आरोपी के कब्जे से पीडिता को दस्तयाब किया गया। पीडिता द्वारा पुलिस को बताया गया की आरोपी उसे शादी करने का झांसा देकर अपने साथ ले गया था, किंतु आरोपी द्वारा उसके साथ शादी नहीं करकर उसकी इच्छा के विरूद्ध बार-बार बलात्कार किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आवश्यक सायबर और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया।
अभियोजन द्वारा माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराये गये एवं अपराध को सायबर व वैज्ञानिक साक्ष्य से भी संदेह से परे प्रमाणित कराते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चौहान द्वारा की गई।
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*दामाद ने ससुर को दी धमकी, फिर दोस्त को वीडियो कालिंग कर खाया जहर, जानिए मामला*

उज्जैन: शहर के थाना चिमनगंज क्षेत्र अंतर्गत एक हैरान कर देने वाला घटना क्रम हुआ है. सोशल मीडिया (social media) पर एक वीडियो वायरल (video viral) हो रहा है. जिसमें एक युवक जहर खाते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो को लेकर जब जानकारी निकाली गई तो सामने आया वीडियो में युवक ने परिवारिक कलह के कारण मौत (death) को गले लगाने का ये कदम उठाया.

वीडियो की पुष्टि के बाद बता चला कि उसकी पत्नी को उसके ससुराल वाले लेकर चले गए थे. जिससे वो दुखी होकर जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई. मामले में एएसपी ने पुष्टि की है और कहा कि वीडियो की जांच कर रहे हैं. पत्नी, ससुर व युवक के घर वालों के बयान लिए जा रहे हैं. दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे. युवक का जिला अस्पताल में पीएम करवाया जा रहा है.

ससुर ने किया था दामाद के धमकी को नजरअंदाज
दरअसल पूरा घटना क्रम शहर के थाना चिमनगंज क्षेत्र अंतर्गत उंडासा गांव निवासी उम्र 22 वर्ष रोहित पिता भादर सिंह के साथ घटित हुआ. युवक रोहित ने जहर खा कर मौत को गले लगाया है. युवक ने अपने मित्र को वीडियो कॉल किया था. मित्र ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसे मनाता रहा कि ऐसा ना करे, पर युवक नहीं माना और जहर खा गया. जिससे उसकी मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार युवक का गुरुवार रात घर आये ससुराल वालों से झगड़ा हुआ था. ससुर राधेश्याम बेटी संजना को मायके लेकर जाने लगे तो युवक रोहित ने धमकी की संजना को लेकर गए तो में जहर खा लूंगा. ससुर ने धमकी को नजरअंदाज कर दिया और युवक रोहित ने उनके जाते ही जहर खा लिया. युवक मजदूरी करता था और डेढ़ साल पहले ही उसकी शादी हुई थी. पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है.
इससे पहले भी आ चुके हैं कई मामले
आपको बता दें कि जहर खाकर लाइव वीडियो बनाना या वीडियो कॉल पर परिजन को सूचना देते हुए जहर खाने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी उज्जैन जिले में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और कई लोगों ने मौत को इस तरह गले लगाया. बात प्रेमी जोड़ों की हो या पति पत्नी के झगड़े की हो या अन्य कोई विषय हो, इस तरह के मामले सामने आना आम बात हो गई है. जिसे अब गंभीरता से देखना चाहिए.
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*कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर शिक्षक निलंबित*

सिंगोली
संकुल केंद्र शासकीय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय सिंगोली के अंतर्गत एक शिक्षक को कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी नीमच द्वारा निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार संकुल केंद्र शासकीय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय सिंगोली के अंतर्गत आने वाले शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय कोज्या के शिक्षक चिरंजीव बिलावत प्राथमिक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधान अध्यापक को अपने कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने तथा शाला बन्द रखने एवं विद्यार्थियों के प्रति लापरवाही का रवैया रखने सम्बंधित लिखित पंचनामा दिनाँक 06-03-2023 का प्राप्त होने पर नीमच जिला शिक्षा अधिकारी ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (ख) के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
20 मार्च 2023 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी किए गए आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि में शिक्षक चिरंजीव बिलावत का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जावद जिला नीमच होगा तथा सम्बंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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*प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले हो रहा सुखले का परिवहन, ओव्हर लोड वाहन दे रहे दुर्घटनाओ को निमंत्रण*  

सिंगोली।
 जिला प्रशासन की रोक के बाद भी नगर सहित आसपास के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सुखले का परिवहन बे-रोकटोक भारी मात्रा में  किया जा रहा है।
 क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुखले का व्यापर जोरों से फलफूल रहा है जिसके चलते क्षेत्र में ट्रेक्टर,  ट्रक और अन्य वाहनों को क्षमता से ज्यादा सुखले को ओवरलोड भरकर धड़ल्ले से दौड़ते हुए देखे जा रहे है जो कि आये दिन दुर्घटनाओं के सबब बन रहे हैं। 
विगत दिनों एक सुखले से भरा ओवरलोड ट्रक सिंगोली के पास पलट गया था। हालाँकि उसमें किसी को कोई चोट नहीं आई इसी प्रकार शुक्रवार सुबह सिंगोली के मुख्य तिलस्वा चौराहा पर एक मिनी ट्रक ओवरलोड सुखला भरकर जाते हुए का एक्सल टूट गया और मुख्य मार्ग के बीचों बीच रास्ता जाम हो जाने की स्थिति निर्मित हो गई।
बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सुखले के परिवहन पर रोक लगा रखी है, बावजूद इसके 
इस प्रकार से सुखले का अवैध ओवरलोड परिवहन किसकी शह पर हो रहा हैं। इसके कारण शासन को तो राजस्व का नुकसान हो ही रहा है साथ ही ओवरलोड वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से आमजन की जान भी जोखिम में डाली जा रही है।

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