*कर्नल कुरैशी पर टिप्पणी मामले में विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार* *आपको शर्म आनी चाहिए* *टिप्पणी के कारण पूरा देश शर्मसार'*जांच के लिए SIT गठित*
*जन जागृति संगम*
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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की खिंचाई की और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मंत्री से कहा कि कोट ने उनके वीडियो देखे हैं, जिसमें उन्होंने टिप्पणी की और माफी मांगी। पीठ ने आश्चर्य जताया कि क्या वे मगरमच्छ के आंसू थे या कानूनी कार्यवाही से बचने का प्रयास थे।
*विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार*
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान पर फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम इस मामले में मंत्री की माफी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। कोर्ट ने आगे कहा, "आप एक सार्वजनिक चेहरा हैं। एक अनुभवी नेता हैं। आपको बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना चाहिए। हमें आपके वीडियो यहां चलाने चाहिए। यह सेना के लिए एक अहम मुद्दा है। हमें इस मामले में बेहद जिम्मेदार होना होगा।"
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक एसआईटी भी गठित की है। इसमें तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को रखा गया है। इनमें एक महिला अधिकारी भी होंगी। यह तीनों ही अफसर मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे और कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिए गए मंत्री के बयान को लेकर जांच करेंगे।
*टिप्पणी के कारण पूरा देश शर्मसार'*
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'इस टिप्पणी के कारण पूरा देश शर्मसार है। हमने आपके वीडियो देखे। आप बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन शायद आपकी समझ काम आई या आपके दिमाग ने आपको रोका या फिर हो सकता है कि आपको उचित शब्द न मिले हों। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश को हमारी सेना पर गर्व है और आपने यह बयान दिया।'
*आपको शर्म आनी चाहिए*
पीठ ने मंत्री से पूछा, 'यह किस तरह की माफी थी? आपको बस अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए थी और माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन आप कहते हैं कि अगर आपने यह और वह कहा है... तो मैं माफी मांगता हूं। माफी मांगने का यह तरीका नहीं है। आपने जिस तरह की भद्दी टिप्पणी की है, आपको शर्म आनी चाहिए।'
पहली रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल की जानी चाहिए'
शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को मंगलवार सुबह 10 बजे तक आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने को कहा है। इस दल में एक महिला अधिकारी भी शामिल होगी। यह दल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज एफआईआर की जांच करेगा। पीठ ने कहा कि एसआईटी की ओर से पहली रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल की जानी चाहिए।
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