*अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को कारावास एवं अर्थदण्ड*
*जन जागृति संगम न्यूज़*
*जगदीश राठौर 94254 90641*
रतलाम / न्यायालय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रतलाम (म.प्र.) योगेंद्र कुमार त्यागी द्वारा पारित निर्णय में अभियुक्त दयाराम पिता रंगजी भगौरा निवासी मल्या बारी जिला रतलाम (म.प्र.) को धारा 5 (एल) /6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्ड तथा भादसं. की धारा 366 में 05 वर्ष कठोर करावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवी कर्ता विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि 29 नवंबर 2017 को फरियादी अभियोक्त्री (उम्र 17 वर्ष) के पिता ने थाना बाजना पर उपस्थित होकर बताया कि 23 नवंबर 2017 को चौकीदारी के काम पर था उसी दिन मेरी पत्नी व लडकी अभियोक्त्री मेरे लिये घर से रोटी लेकर आई थी। रोटी खाने के बाद हाट बाजार किया फिर अभियोक्त्री को बोला कि घर जा तो वह बोली मैं जीजी के यहां जा रही हूं और बस में बैठकर जीजी के यहां चली गई।
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दूसरे दिन मैंने परिवार में फोन लगाकर अभियोक्त्री के बारे में पूछा तो वहां से बताया कि जीजी के घर से अभियोक्त्री और आरोपी दयाराम दोनों घर जाने का बोल कर चले गए तब से मेरी लडकी मेरे घर नहीं आई। मेरी लडकी अभियोक्त्री को आरोपी दयाराम बहला फुसलाकर जीजी के घर से भगाकर ले गया है।
फरियादी की उक्त सूचना पर से थाना बाजना द्वारा जांच के उपरांत अपराध क्रमांक 340/2017 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भा.द.सं. की धारा 363,366 के अंतर्गत आरोपी दयाराम के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
26. दिसंबर 2017 को थाना बाजना पर पीडिता को पंचान के समक्ष दस्तयाब किया गया। थाना बाजना पर उपस्थित होकर अभियोक्त्री ने अपने कथन में बताया कि 22. नवंबर 2017 को मैं तथा मेरी मम्मी के साथ पापा को खाना देने जहां मेरे पापा चौकीदारी करते है, वहां गई थी तो मेरी मम्मी पापा के पास रूक गयी और मैं मेरे बडे पापा की लडकी (जीजी) के यहां जाने का बोली तो मेरे पापा ने कहा चली जा, तो मैं सैलाना बस में बैठी वहां मुझे आरोपी दयाराम पिता रंगजी मिला वो भी मेरे साथ मेरी जीजी के यहा गया। वहां एक रात रूके उसके बाद अगले दिन गांव के लिये निकले थे कि केल कच्छ से दयाराम मुझे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ गांव छावनी झोडिया उसके मामा के घर ले गया तथा वहां रात में एक अलग कमरे में रूके रात में आरोपी दयाराम ने मेरे साथ बलात्कार किया दूसरे दिन सुबह जल्दी आरोपी दयाराम मुझे रावटी स्टेशन ले गया तथा वहां से दाहोद ट्रेन में ले गया तथा दाहोद से बस में उप लेटा ले गया तथा वहां से उतरकर तुफान गाडी में बैठाकर सेवद्रा गुजरात ले गया वहां पर एक झोपडी बनाकर रहे तथा मेरे साथ रोजाना शारीरिक संबंध बनाये तथा पति-पत्नी जैसा रखा उसके बाद 20 दिसंबर 2017 को आरोपी दयाराम मजदूरी करने गया, मोबाईल भूल गया था तो मैंने उस मोबाईल से मेरे भाई लक्ष्मण को फोन किया कि मुझे दयाराम ने सेवदा गुजरात में रखा है मुझे यहां आकर ले जाओ। तब मेरे दोनों भाई व मम्मी तुफान गाडी से आये और मुझे अपने साथ वापस घर लाये घर पर आने पर मैंने सारी घटना की बात मेरे पापा-मम्मी व मेरे दोनों भाई को बताई। विवेचना के दौरान अभियुक्त दयाराम को 21. दिसंबर 2019 गिरफ्तार किया गया । आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र धारा 363,366,376(2)(एन) एवं 3/4, 5जी/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त दयाराम के विरूद्ध विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया गया।विचारण उपरांत विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णय 25 अप्रैल 2023 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त दयाराम को दोषसिद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी दयाराम के विरूद्ध थाना सैलाना पर अपराध क्र. 12/2018 धारा 363,366,376(2)(एन),506 भाग-2 एवं 5 एल/6, 5(जे-पप)/6 पॉक्सो एक्ट दर्ज हुआ था जो कि योगेन्द्र कुमार त्यागी, पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसमें भी न्यायालय द्वारा दिनांक 28. दिसंबर 2022 को आरोपी दयाराम को दोषसिद्ध (सजा) किया गया है।
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