*अक्षय क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी मनासा का सभी रिकार्ड संस्था प्रंबधक के पास है* *सहायक आयुक्त सहकारिता ने परिसमापन नोटिस के संबंध में दिया स्पष्टीकरण*
जन जागृति संगम
नीमच 11 दिसम्बर 2025, सहायंक आयुक्त सहकारिता नीमच श्री राजू डाबर ने बताया कि अक्षय क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी लिमि. मनासा के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत परिसमापन का कारण बताओं सूचना पत्र क्र. 859 दिनांक एक दिसम्बर 2025 जारी किया गया था। उक्त नोटिस संस्था सदस्यों को कार्यवाही के संबंध में सूचना देने हेतु नोटिस समस्त सदस्यों को संबोधित किया गया था। सदस्यों को नोटिस संबोधित किए जाने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि संस्था के विरुद्ध जो कार्यवाही की जा रही है, उससे संस्था के वास्तविक मालिक, उसके सदस्य अवगत हो सके तथा संस्था प्रबंधक ,संचालक मण्डल द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र का जो प्रतिउत्तर तैयार किया जा रहा है। उस पर सदस्य अपने विचार संस्था प्रबंधक संचालक मण्डल को बता सकें। संस्था के प्रत्येक सदस्य को पृथक से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। सहकारिता कार्यालय नीमच द्वारा जारी नोटिस, कार्यालय द्वारा की गई जांच का प्रतिवेदन तथा दस्तावेज एवं संस्था द्वारा संधारित किए जाने वाला समस्त रिकार्ड संस्था प्रबंधक की अभिरक्षा में है। सदस्य यदि किसी दस्तावेज का अवलोकन करना चाहे, तो संस्था प्रबंधक के पास से कर सकते है। इस हेतु सहकारिता कार्यालय नीमच से पत्र व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
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