*डोडाचूरा तस्करी मामले में सजा: बस से 39.600 किलो मादक पदार्थ ले जा रहा आरोपी 4 साल की सश्रम कैद*
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नीमच। नीमच जिले के जावद न्यायालय ने डोडाचूरा तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 75 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) विनोद कुमार पाटीदार द्वारा सुनाया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा के अनुसार, आरोपी प्रकाश पिता जवाहरलाल विश्नोई (27), निवासी खेड़ी ढाणी, थाना डांगियावास, जिला जोधपुर (राजस्थान) को धारा 8(सी)/15(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया गया।
घटना 7 फरवरी 2022 की रात करीब 11 बजे की है, जब केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की निवारक टीम नयागांव आरटीओ बैरियर पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मंदसौर की ओर से आ रही एम.आर. ट्रैवल्स की बस को रोका गया।
तलाशी के दौरान बस की डिक्की में रखे दो संदिग्ध सफेद कट्टों की जांच की गई, जो बस में सवार आरोपी के बताए गए। कट्टों में कुल 39.600 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद हुआ। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ जब्त किया गया।
मामले की जांच के बाद चालान विशेष न्यायालय जावद में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान सीबीएन के विशेष लोक अभियोजक सुषील कुमार एरन ने महत्वपूर्ण गवाहों के बयान प्रस्तुत कर अपराध को संदेह से परे सिद्ध किया। इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुषील कुमार एरन ने की, जबकि सहयोग अभिभाषक के रूप में दीपषिखा रावल ने सहयोग किया।
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