जिला जनसंपर्क कार्यालय रतलाम ।।समाचार।।
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जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों पर प्रतिबंध
रतलाम 24 अप्रैल/ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ शालिनी श्रीवास्तव द्वारा रतलाम जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने , आपसी सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना के मद्देनजर जिले में आगामी 2 माह तक कानून व्यवस्था की दृष्टि से सोशल मीडिया पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जिले के संपूर्ण राजस्व क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश अनुसार रतलाम जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, संदेश प्रचारित करने पर, सांप्रदायिक संदेश एवं उनकी फॉरवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक संदेश आदि पोस्ट करने ,कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।
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रतलाम जिले में नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर 15,000 रुपए तक जुर्माना
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रतलाम 24 अप्रैल/पर्यावरण संरक्षण, जन-धन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ शालिनी श्रीवास्तव ने जिले में खेतों में नरवाई (खापे) जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेशानुसार रबी फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हार्वेस्टर मशीनों के उपयोग के दौरान स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) अथवा स्ट्रॉ रीपर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।
नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति पूर्ति के रूप में 2 एकड़ तक भूमि पर रुपए 2500 प्रति घटना, 2 से 5 एकड़ भूमि पर रुपए 5000 प्रति घटना, 5 एकड़ से अधिक भूमि पर रुपए 15000 प्रति घटना जुर्माना भी निर्धारित किया गया है।
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पिपलोदा क्षेत्र में टीम की तत्परता
एक ही दिन में रोके गए तीन बाल विवाह
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रतलाम 24 अप्रैल/पिपलोदा परियोजना अंतर्गत तहसील पिपलोदा के वार्ड क्रमांक 9 करियामर एवं कालूखेडा लसूडिया में बाल विवाह संबंधी शिकायत चाइल्ड लाइन के माध्यम से प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रामनिवास बुधोलिया के निर्देशन में सहायक संचालक एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती भारती डांगी के द्वारा दल का गठन किया गया एवं पुलिस विभाग के साथ मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया गया।
जांच के दौरान पिपलोदा तहसील के वार्ड क्रमांक 9 करियामर में टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की जहा पर 1 बालक और 1 बालिका के बाल विवाह की सूचना मिली। जहां बालिका के विवाह की तैयारी चल रही थी। जिसमें स्कॉलर रजिस्टर के आधार पर बालिका की उम्र 16 वर्ष पाई गई। समझाइश देने पर परिजनों ने आश्वासन दिया कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही किया जाएगा। इसी क्षेत्र में एक बालक के विवाह की सूचना भी मिली। जांच में बालक की उम्र 16 वर्ष 10 माह पाई गई। टीम ने परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही बताया गया कि बालक की वैधानिक विवाह आयु 21 वर्ष है। परिजनों से लिखित आश्वासन लिया गया कि वे निर्धारित आयु के बाद ही विवाह करेंगे।
इसके पश्चात टीम द्वारा कालूखेड़ा लसूडिया में पहुंची, जहां बालिका के विवाह की तैयारी की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंचे दल को बालिका के पिता ने बताया कि विवाह फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और बालिका का विवाह 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही किया जाएगा। इस संबंध में मंदसौर जिले को भी सूचना भेजी गई है।
उक्त टीम में सेक्टर सुपरवाइजर श्रीमती प्रेरणा चौहान, श्रीमती भारती सोनी, पुलिस विभाग से श्री मनीष दीक्षित, एएसआई एवं महिला कांस्टेबल उपस्थिति थी।
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वन स्टॉप सेंटर में तीन दिन की देखरेख के बाद परिवार को सौंपा गया
समझाइश और काउंसलिंग से युवती सकुशल घर लौटी
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रतलाम 24 अप्रैल/ जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि घर से बड़ी बहन से विवाद कर निकली 19 वर्षीय युवती समता (परिवर्तित नाम ) निवासी रतलाम, को चांदनी चौक क्षेत्र में रोते हुए देखा गया। स्थानीय लोगों द्वारा समझाइश के प्रयास के बाद युवती को सुरक्षित रूप से वन स्टॉप सेंटर पहुंचाया गया।
वन स्टॉप सेंटर में केंद्र प्रशासक नीता परिहार, परामर्शदाता रिया गुर्जर एवं स्टाफ द्वारा युवती की काउंसलिंग कर उसे मानसिक रूप से मजबूत किया गया। शुरुआत में युवती वहां रुकने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन लगातार समझाइश और सहयोग से उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा।
काउंसलिंग के दौरान उसकी शिक्षा (12वीं एवं कंप्यूटर का बेसिक कोर्स) की जानकारी प्राप्त कर उसे आगे बेहतर अवसरों के लिए प्रेरित किया गया। तीन दिनों की देखरेख और काउंसलिंग के बाद युवती ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसा कदम न उठाने का आश्वासन दिया।
परिवारजनों को सूचना देकर वन स्टॉप सेंटर बुलाया गया, जहां उसकी माता एवं परिजनों के साथ उसे सकुशल घर भेजा गया। युवती को वन स्टॉप सेंटर तक पहुंचाने में गोविंद काकानी का विशेष सहयोग रहा। परिवारजनों ने वन स्टॉप सेंटर, रतलाम का आभार व्यक्त किया।
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तहसीलदार ताल श्री निर्भय सिंह पटेल ने गेहूं उपार्जन केन्द्रो का निरीक्षण किया
रतलाम 24 अप्रैल/रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के मार्गदर्शन में जिले में उपार्जन केन्द्रो पर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन किया जा रहा है । आज ताल क्षेत्र में तहसीलदार ताल श्री निर्भय सिंह पटेल ने गोपाल वेयर हाउस माल्या ताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तौल कांटों का सत्यापन किया गया तथा किसानो से संवाद कर उपार्जन प्रक्रिया, उपलब्ध सुविधाओं एवं केंद्रों पर की जा रही व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की एवं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
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नापतौल विभाग ने जप्त किये अमानक पैकेज बंद वस्तु
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रतलाम 24 अप्रैल/कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह और नापतौल नियंत्रक म.प्र. भोपाल श्री ब्रजेश सक्सेना द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतौल भारत भूषण द्वारा उपभोक्ता हितों की रक्षा हेतु रतलाम शहर में दुकानों पर पैकेज बंद वस्तुओं का निरीक्षण किया निरीक्षण में पण्ड्या एजेन्सी (किराना विक्रेता) बड़बड़़ नाका, नाईस इन्टरप्राईजेश (फ्रैब्रिकेशन कार्य) सैलाना रोड रतलाम, अलहुतेश हार्डवेयर टूल्स एण्ड पैन्ट्स कस्तुरबा नगर, दीपक बैकरी कस्तुरबा नगर, फखरी हार्डवेयर एण्ड पेन्ट्स शॉपिंग काम्पलेक्स अलकापुरी, वृन्दावन बेकरी, सज्जन मिल रोड, माही ट्रैडर्स (किराना एवं तम्बाकु उत्पाद विक्रेता) सैलाना रोड रतलाम दुकानों पर अमानक पैकेज बंद वस्तुऐं विक्रय करने हेतु प्रदर्शित रखने के कारण विधिक मापविज्ञान अधिनियम के उल्लघंन और दण्डनीय होने से अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।
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मानवाधिकार आयोग की शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता 2026, के लिए आवेदन आमंत्रित
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रतलाम 24 अप्रैल/एनएचआरसी द्वारा वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मानवाधिकार विषय पर आधारित इस प्रतियोगिता में देशभर के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई हैं।
यह प्रतियोगिता एनएचआरसी द्वारा 2015 से आयोजित की जा रही है और वर्ष 2026 इसका 12वां संस्करण है। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली फिल्मों को 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये और 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जूरी की अनुशंसा पर अधिकतम चार फिल्मों को ‘स्पेशल मेंशन’ के तहत 50-50 हजार रुपये का पुरस्कार भी दिया जा सकता है।
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए फिल्म की अवधि न्यूनतम 3 मिनट और अधिकतम 10 मिनट निर्धारित की गई है। फिल्म हिंदी या किसी भी भारतीय भाषा में हो सकती है, लेकिन अंग्रेजी सबटाइटल अनिवार्य होंगे।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 है। इच्छुक प्रतिभागी अपनी फिल्म ऑनलाइन गूगल ड्राइव के माध्यम से पर भेज सकते हैं। आवेदन से संबंधित जानकारी एवं आवेदन फॉर्म एनएचआरसी nhrcshortfilm@gmail.com वेबसाइट https://nhrc.nic.in या लिंक https://nhrc.nic.im/flipbooklfiles/255 से प्राप्त कर सकते है

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