*पति की हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कारावास*
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मनासा (नीमच)। पति की निर्मम हत्या के एक सनसनीखेज मामले में मनासा न्यायालय ने आरोपी पत्नी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष यादव ने आरोपी ममता बंजारा (25), निवासी ग्राम आमद, तहसील मनासा को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा के अनुसार घटना 22 सितंबर 2020 की है। थाना कुकड़ेश्वर पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम आमद में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। सूचना पर एसआई निलेश सौलंकी मौके पर पहुंचे, जहां तूफान बंजारा का शव घर में मिला, जिसका गला धारदार हथियार से काटा गया था।
जांच के दौरान सामने आया कि मृतक तूफान बंजारा की पहली शादी टूट चुकी थी और बाद में उसका नाता विवाह ममता बंजारा से हुआ था। शुरुआती दिनों में दोनों साथ रहे, लेकिन बाद में ममता के पूर्व विवाह और एक अन्य व्यक्ति से उसके प्रेम संबंधों की जानकारी परिवार को लगी। बताया गया कि ममता पहले भी अपने 6 माह के बच्चे को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग चुकी थी और उसी से लंबे समय से उसके संबंध थे।
घटना वाले दिन परिवार के अन्य सदस्य मजदूरी पर गए हुए थे। इसी दौरान जब तूफान घर में सो रहा था, तब ममता ने लोहे के हथौड़े से उसके सिर पर वार किया और बाद में धारदार चाकू से गला काटकर हत्या कर दी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके और उसके कथित प्रेमी के कॉल रिकॉर्ड सहित अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक गुलाबसिंह चंद्रावत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप को संदेह से परे सिद्ध किया। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।
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