*औषधि नियमों के उल्लंघन पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सख्त कार्रवाई* *मेडिकल स्टोर का लाइसेंस किया गया निलंबित*
*जन जागृति संगम न्यूज*
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नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश तथा उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले में औषधि विक्रय संस्थानों के विरुद्ध निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाई लगातार जारी है। निरीक्षण के दौरान दवाओं के विक्रय, क्रय-विक्रय अभिलेख, कोडीन युक्त कफ सिरप सहित अन्य अनुसूची ‘एच’ एवं ‘एच-1’ श्रेणी की दवाओं के संधारित रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है।
निरीक्षण के दौरान मालखेड़ा, नीमच स्थित मैसर्स श्री श्याम केमिस्ट पर पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में मेडिकल स्टोर का संचालन, औषधियों के विक्रय अभिलेखों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाना तथा अन्य अनियमितताएं पाई गईं। इस संबंध में पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु संचालक द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 के तहत संस्थान का औषधि लाइसेंस छह दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है।
इसी प्रकार मैसर्स श्री भैरवनाथ मेडिकल एंड जनरल स्टोर, नीमच रोड, रघुनाथपुरा,सिंगोली में भी पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में मेडिकल स्टोर संचालित पाए जाने, विक्रय अभिलेखों के नियमानुसार संधारण नहीं किए जाने सहित अन्य अनियमितताओं के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। संस्थान संचालक को निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। समय-सीमा में जवाब अथवा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नियमानुसार लाइसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। मेडिकल स्टोर पर दवाओं का क्रय-विक्रय अनिवार्य रूप से पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही किया जाए तथा अनुसूची ‘एच’ एवं ‘एच-1’ श्रेणी की दवाओं के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेख नियमानुसार संधारित किए जाएं। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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