दो अफीम तस्करों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

जन जागृति संगम न्यूज 


जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा 8.5 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले दो आरोपीगण (1) भैरूलाल पिता भंवरलाल माली, आयु 50 वर्ष, निवासी-ग्राम मुवादा,  रतनगढ़, जिला-नीमच तथा (2) घीसालाल पिता बालूजी धाकड़, आयु 49 वर्ष, निवासी-ग्राम बोराव, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18बी के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,25,000-1,25,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।
श्री अरविन्द शर्मा, अपर लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 08.02.2017 को रात्री के लगभग 8 बजे की होकर थाना सिंगोली क्षैत्र के अंतर्गत आने मोतीलाल धाकड़ के क्रैशर के सामने सिंगोली-तिलीस्मा आमरोड़ की हैं। थाना सिंगोली में पदस्थ एएसआई प्रभूदयाल डोड़ियार को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि सिंगोली-तिलीस्मा आमरोड़ पर दो व्यक्ति मोटरसायकल से अफीम को तिलीस्मा की तरफ किसी तस्कर को देने जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना की तस्दीग हेतु एएसआई प्रभुदयाल डोड़ियार पुलिस फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुचे जहां उन्हे मोटरसायकल से मुखबीर के बताये हुलिये वाले दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये, जिनको रोकने का प्रयास किये जाने पर वह तेजी से मोटरसायकल भगाने का प्रयास करते हुए नीचे गिर गये। पुलिस द्वारा दोनो को पकड़ा गया तथा उनके कब्जे में एक विमल का थैला था, जिसकी तलाशी लिये जाने पर उसमें एक पॉलीथीन में 08 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदाथ अफीम रखी हुई थी, जिसको जप्त कर व दोनो आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना सिंगोली में अपराध क्रमांक 22/2017, धारा 8/18बी एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस सिंगोली द्वारा शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18बी के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,25,000-1,25,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री अरविन्द शर्मा, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।

टिप्पणियाँ

जन जागृति संगम न्यूज : संपादक कमलेश राठौर 9302003334

*लाड़ली बहना योजना की 25वीं किस्त इस तारीख क़ो आएगी* *जबलपुर से ट्रांसफर करेंगे सीएम मोहन*

इंदौर : राजा रघुवंशी को पत्नी ने ही उतारा था मौत के घाट, पुलिस ने हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार

*गांधीसागर अभयारण्य को अपना नया घर बनाने के बाद चीतों को रास आ रही नीलगाय, हर दूसरे दिन कर रहे शिकार*

*बिजली कंपनी के अधीक्षण यंत्री के स्थानांतरण होने पर बिदाई कार्यक्रम संपन्न।*

*पैसे के लिए गजब की लालसा महिला ने कुत्ते के साथ किया सेक्स, वीडियो पोस्ट किया तो हुई जेल* *500 डॉलर कमाने के चक्कर में लगा 10 हजार जुर्माना*

*रिटायर्ड फौजी बेटियों के ताने से था परेशान, चार करोड़ की संपत्ति; मंदिर में कर दि दान*

*कार्यालय प्राचार्य गोविंदराम तोदी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश*

*एक माँ की बेटी के प्रति क्रूरता जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, क्या माँ-बेटी का रिश्ता इतना कमजोर हो सकता है? अपने बॉयफ्रेंड से कराया 13 साल की बेटी का रेप, एक नहीं कई बार और फिर*

*कल लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे पैसे*

*कलेक्‍टर ने किया जूना मालाहेड़ा में एक करोड़ की लागत से स्‍थापित बकरीपालन प्रोजेक्‍ट का निरीक्षण*