*58 लीटर अवैध देशी शराब परिवहन करने के आरोप से आरोपीगण दोषमुक्त*
जन जागृति संगम न्यूज
दिनांक 06-12-2012 को थाना नारायणगढ़ के सहायक उपनिरीक्षक बी. एस. देवड़ा मेँ मुखबिर सूचना पर मारुती वेन MP-09-S 7021 मेँ 58 लीटर अवैध देशी शराब जब्त कर आरोपीगण *परमिंदर सिंह राजपूत निवासी -लसुड़िया राठौर, पदमसिंह -निवासी-गर्रावद और भोपालसिंह राजपूत निवासी - सेलारपुरा तहसील प्रतापगढ़* के विरुद्ध थाना नारायणगढ़ पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम मेँ अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय नारायणगढ़ मेँ पेश किया l न्यायालय मेँ विचारण के दौरान आरोपीगण की और से साक्षीयों से जीरह और बहस आरोपीगण के *अधिवक्ता कैलाशचन्द्र चौधरी एवं धीरज दशोरा* नारायणगढ़ द्वारा की गई जिससे सहमत होकर माननीय विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने आरोपीगण को दोषी नहीं पाते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया l
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