*अनुसूचित जाति की अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड#जन*
जन जागृति संगम न्यूज़# जगदीश राठौर
रतलाम / विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रतलाम योगेंद्र कुमार त्यागी द्वारा पारित निर्णय के अनुसार अभियुक्त नंदलाल उर्फ नंदु पिता पर्वत लाल नायक उम्र 25 साल निवासी ग्राम बापचा जिला रतलाम को भा.द.सं. की धारा 376(2)(झ) सहपठित धारा 3(2)(वी) एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1000रू. अर्थदण्ड, भादसं. की धारा 366 सहपठित धारा 3(2)(वी) एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1000रू. अर्थदण्ड, भादसं. की धारा 376(2)(ढ) सहपठित धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 363 सहपठित धारा 3(2)(वीए) एससी एसटी एक्ट में 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में प्रभारी पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि 20. फरवरी 2016 को अभियोक्त्री के पिता ने थाना बिलपांक पर उपस्थित होकर बताया कि मेरी लडकी (अभियोक्त्री) उम्र 14 साल 9 माह 11 दिन साल कक्षा 7वीं में पढती है। कल मेरी लडकी स्कूल नहीं गई। हम दोनों पति-पत्नी खेत पर गेहूं काटने गये थे। शाम को वापस घर आये तो देखा कि मेरी लडकी अभियोक्त्री घर पर नहीं थी उसकी आसपास गांव तथा अपने रिश्तेदारों में काफी तलाश की लेकिन अभियोक्त्री का कोई पता नहीं चला, अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है।
फरियादिया की उक्त सूचना पर थाना बिलपांक जिला रतलाम द्वारा अभियोक्त्री के गुम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच के उपरांत अपराध क्रमांक 83/2016 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भा.द.सं. की धारा 363,366 के अंतर्गत संदेही अज्ञात के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
31. जुलाई 2016 को पुलिस द्वारा अभियुक्त्री को ग्राम बापचा से अभियुक्त के कब्जे से पंचानों के समक्ष दस्तयाब किया गया। थाना बिलपांक पर उपस्थित होकर अभियोक्त्री ने अपने कथन में बताया कि मुझे 20 फरवरी 2016 को नंदु पिता परवत अपने साथ बिना बताये ग्राम बापचा आलोट अपने घर ले गया और रात्रि में मेरे साथ शारीरिक संबंध (बलात्कार) किया। अभियुक्त ने मेरे से शारीरिक संबंध बनाये और बोला कि मैंने तेरे से शादी कर ली। इसके बाद वह मुझे अपने साथ में मजदूरी करने के लिये नीमच ले गया वहां पर अभियुक्त नंदु ने मुझे एक कमरा किराये का लेकर रखा तथा पत्नी की तरह शारीरिक संबंध (बलात्कार) किया तथा बोला कि मैं तुझे अच्छे से रखूंगा। मैंने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। बाद मुझे नीमच से बिलपांक लेकर आया।
विवेचना के दौरान अभियुक्त नंदलाल पिता पर्वतलाल नायक अ.पी.व. (वर्ग) को गत 02. अगस्त 2016को गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र धारा 363, 366, 376 भादिव, धारा 3(2)(वी), 3(1)(डब्ल्यू) एससी एसटी एक्ट एवं 5एल/6 लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अभियुक्त नंदलाल उर्फ नंदु के विरूद्ध विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य एवं रासायनिक रिपोर्ट को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त नंदलाल को दोषसिद्ध किया गया है।

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