*डोडाचूरा तस्करी हेतु टैम्पों ट्रेक्स देने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास*

कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी-जिला नीमच (म0प्र0)
क्रमांक/डीपीओ/प्रेसनोट/क्यू/22 
नीमच, दिनांक 30/09/2022

जन जागृति संगम 



मनासा। श्रीमान सतीश चंद्र मालवीय, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) मनासा द्वारा 354 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी हेतू टैम्पों ट्रेक्स देने वाले आरोपी दानमल पिता मांगीलाल मीणा, उम्र-64 वर्ष, निवासी-ग्राम बिलोनिया, तहसील-अकलेरा, जिला-झानावाड़ (राजस्थान) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 25 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वालें श्री गुलाबसिंह चंद्रावत, अपर लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 13 वर्ष पूर्व दिनांक 29.06.2009 को रात्री के लगभग 9 बजे की होकर थाना कुकड़ेश्वर क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले नई ननोर रोड़ की हैं। थाना कुकड़ेश्वर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक एम. एल. चौधरी को मुखबीर सूचना के आधार पर नई ननोर रोड़ पर से एक टेम्पों ट्रैक्स में से 354 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को देवीलाल के कब्जे से जप्त किया गया, जिसके संबंध में उसको को गिरफ्तार कर व तस्करी हेतु प्रयोग में लाये जा रहें टेम्पों ट्रैक्स जप्तकर उसके विरूद्ध पुलिस थाना कुकड़ेश्वर में अपराध क्रमांक 79/2009, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, मनासा में प्रस्तुत किया गया व आरोपी देवीलाल को वर्ष 2012 में दोषसिद्ध पाते हुवे दण्डित किया गया। जप्तशुदा टेम्पों ट्रैक्स का तस्करी में उपयोग किये जाने से आरोपी दानमल मीणा की गिरफ्तारी उपरांत उसके विरूद्ध पूरक अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने हेतू वाहन टैम्पो ट्रेक्स दिये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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