*खेत के विवाद के कारण अश्लील गॉलीया देते हुवे दँराते से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले पति-पत्नी को 06-06 माह का कारावास*

जन जागृति संगम न्यूज 


मनासा। श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा खेत विवाद के कारण पति-पत्नी के साथ दँराते से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी पति-पत्नी (1) रोडीबाई पति सुरजमल भील, उम्र 55 वर्ष तथा (2) सुरजमल पिता कचरू भील, उम्र 60 वर्ष, दोनो निवासी-ग्राम टामोटी, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 324/34, 294, 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 अंतर्गत 06-06 माह के कारावास व कुल 600-600रू जुर्माने से दण्डित किया।

श्री अरविन्द सिंह थापक, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 9 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 19.02.2013 शाम के 6 बजे थाना कुकड़ेश्वर क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टमोटी चौराहा की हैं। घटना दिनांक को फरियादीया वरजीबाई बकरीयों को लेकर कुंवे पर जा रही थी कि चौराहे पर खेत के पुराने विवार के कारण दोनो आरोपीगण पति-पत्नी फरियादीया व उसके पति मन्नालाल के साथ अश्लील गॉलीया देते हुवे उसके दॅराते से मारपीट करते हुवे जान से मारने की धमकी देने लगे। घटनास्थल पर उपस्थित लोगो द्वारा बीच-बचाव किया गया, फिर फरीयादीगण द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कुकड़ेश्वर पर की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 31/2013, धारा 324/34, 294, 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान फरियादीयागण का मेडिकल कराये जाने के बाद व चश्मदीद साक्षीगण के बयान लेकर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

श्री अरविन्द सिंह थापक, एडीपीओ द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान फरियादीगण व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान करवा कर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा दोनो आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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