*13 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार* आरोपी हाफिज केन्द्रीय जेल उज्जैन मे हत्या के अपराध मे आजीवन कारावास की सजा काट रहा था • आरोपी वर्ष 2009 मे जेल से हुआ था फरार

जन जागृति संगम न्यूज 
 
     
पुलिस अधीक्षक महोदय मन्दसौर अनुराग सुजानिया के निर्देशानुसार जिले मे अपराधीयो की धर पकड़ एवं अपराधो पर अंकुश लगाने हेतु समय समय पर सम्पूर्ण बल के साथ कॉम्बिंग गश्त कि जा रही है । दिनांक 23.09.2022 की रात्री श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ  महेन्द्र तारनेकर के निर्देशन एवं  एसडीओपी महोदय सीतामऊ सुश्री निकिता सिंह के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी शामगढ निरीक्षक कमलेश प्रजापति द्वारा थाना बल के साथ कॉम्बिंग गश्त कर सफलता अर्जित की गई 
आरोपी हाफिज पिता अल्लानूर जाति पिंजारा (मुसलमान) निवासी मेलखेडा थाना शामगढ द्वारा वर्ष 1992 मे मृतक सिकन्दर खान निवासी मेलखेडा का अपहरण कर हत्या की गई थी जिस पर से थाना शामगढ पर अपराध क्र 37/92 धारा 365,302,201 भादवि का कायम किया गया था जिसकी विवेचना पुर्ण की जाकर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया था आरोपी लगातार दुस्साहसी होकर आमजन मे भय व्याप्त कर रहा था जिसके द्वारा कुछ वर्षो पश्चात पुनः वर्ष 1997 मे जघन्य अपराध कारित किया गया जिसमे थाना शामगढ पर राहुल पिता दिनेश पोरवाल उम्र 6 वर्ष निवासी मेलखेडा के गुमशुदा होने पर गुमशुदगी क्रमांक 4/1997 दर्ज की जाकर जाँच मे ली गई जाँच के दोरान साक्षियो के कथन व तथ्यो के आधार पर गुमशुदा का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण करना सामने आने पर अपराध क्र 66/1997 धारा 365 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया दोराने विवेचना बालक का शव आरोपी हाफिज पिंजारा के खेत कुऐ पर मिलने पर पुलिस द्वारा परस्थितिजन्य व वैज्ञानिक साक्ष्यो के आधार पर आरोपी हाफिज पिंजारा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय मे चालान पेश किया गया न्यायालय सुनवाई के दोरान अभियोजन आरोपी का अपराध पुर्णतः सिध्द करने मे शत-प्रतिशत सफल रहा जिसके आधार पर माननीय न्यायालय गरोठ द्वारा अपने निर्णय मे आरोपी हाफिज पिता अल्लानूर जाति पिंजारा (मुसलमान) निवासी मेलखेडा थाना शामगढ को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया जिसके पालन मे आरोपी दिनांक 08.05.1999 को केन्द्रीय जेल उज्जैन मे दाखिल किया गया था आरोपी दिनांक 25.07.2009 को शासन के आदेशानुसार 15 दिवस पेरोल पर रिहा किया गया था जिसको दिनांक 08.08.2009 को पुनः जेल मे उपस्थित होना था परन्तु आरोपी जेल मे उपस्थित ना होकर पेरोल से फरार हो गया जिसकी तलाश की जाने पर नही मिला जिस कारण जेल प्रशासन द्वारा थाना भेरवगढ उज्जैन पर अपराध क्र 262/2009 धारा 224 भादवि का दिनांक 04.09.2009 को पंजीबध्द किया गया आरोपी हा हाफिज पिता अल्लानूर जाति पिंजारा (मुसलमान) निवासी मेलखेडा थाना शामगढ वर्ष 2009 से लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास उज्जैन पुलिस व मन्दसौर पुलिस द्वारा किये जा रहे थे परन्तु आरोपी अत्यन्त शातिर होकर पुलिस की गिरफ्त से 13 वर्षो से बचता आ रहा था आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक मन्दसौर द्वारा वर्ष 2018 मे 2000 रुपये का नगद ईनाम पारितोषित की उद्घोषणा भी की गई थी जिसकी पतारशी शामगढ पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी व पुलिस को आरोपी हाफिज पिंजारा के थाना क्षेत्र मे आने जाने की सुचनाऐ प्राप्त हो रही थी दिनांक 23.09.2022 को कॉम्बिंग गस्त के दोरान सुचना के आधार पर आरोपी हाफिज पिंजारा को मेलखेडा शामगढ  से गिरफ्तार करने मे थाना शामगढ टीम को महती सफलता मिली ।

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