*जन जागृति संगम ::उज्जैन समाचार 🔸👉युवा पीढ़ी और डिप्रेशन,, *दसवीं में सप्लीमेंट्री आई तो फांसी का फंदा चुमां* *👉दुष्कर्मी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा*
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🔸युवा पीढ़ी और डिप्रेशन,,
*दसवीं में सप्लीमेंट्री आई तो फांसी का फंदा चुमां*
🔸उज्जैन जिले के घटिया थाना क्षेत्र में उज्जैनिया गांव में रहने वाले शिवराज सिंह पिता नरेंद्र सिंह पंवार 15 वर्ष ने दसवीं में सप्लीमेंट्री आने के कारण जीवन लीला समाप्त की,,,
🔸घटना आज दोपहर की बताई जा रही है बालक घर पर अकेला थाऔर परिजन बाहर गए हुए थे,आकर देखा तो शिवराज फांसी पर झूलता हुआ नजर आया,,,पुलिस को शव के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है परंतु परिजनों का कहना था कि आज इसका रिजल्ट आया था और सामाजिक विज्ञान में सप्लीमेंट्री दर्शाई गई थी,,,
🔸गौरतलब है कि मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए गए हैं,,वही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए *रुक जाना नहीं* करके एक स्वर्णिम योजना ही चलाई हुई है जिसमें सप्लीमेंट्री,,फैल विद्यार्थी पुनः परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है व
अपना साल बचा सकता है ,,
🔸वही 10वीं 12वीं के आज जो परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं उनमें जो विद्यार्थी किसी वजह से पासहोने से वंचित रह गए हैं उन्हें यह समझना होगा कि यह परीक्षा तो जीवन के प्रथम पड़ाव पर है इसमें पास फेल होने से जीवन नहीं रुक जाता,जीवन काल में इससे बड़ी- बड़ी परीक्षाएं कदम-कदम पर एकाएक सामने आती है जिसका हौसले के साथ डटकर सामना करने से प्रतिकूल परिणाम मिलता है,,
🔸वही अभिभावकों को विशेष तौर पर यह समझना होगा कि परीक्षा में फ़ैल,,,सप्लीमेंट्री वाले बच्चों को डाट डपट के बजाए खुद और उनकी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा,,,साथ ही बच्चों पर कुछ दिनों नजर भी रखनी होगी,,,
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*दुष्कर्मी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा*
🔸विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी शेरू उर्फ नाहरू पिताशकील शाह 30 वर्ष निवासी-डोली गली (जीवाजीगंज)जिला उज्जैन को धारा 366,363,376(2)एन भादवि एवं धारा 5 (एल) सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास 4000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,,
🔸घटना सन् 2020 की है जिसमें आज फैसला सुनाया गया,,,आरोपी नाबालिग बालिका से क्षीरसागर क्षेत्र में मुलाकात कर ऑटो मैं बैठाकर पीथमपुर ले गया था,,और वहां करीब 1 माह तक दुष्कर्म किया,फिर 05.01.2021 को रात्रि में नाबालिक को अपने साथ उज्जैन लाया और चिमनगंज मंडी थाने के सामने छोड़कर भाग गया,, मामले में न्यायालय ने आज फैसला सुनाया है


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