*दो करोड़ रुपए धोखाधड़ी के आरोपियों को 5 -5 वर्ष का कारावास व ₹ 5 -5 लाख अर्थदंड की सजा*
*जन जागृति संगम न्यूज़*
*जगदीश राठौर* *94254 90641*
जावरा /द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जावरा रवि प्रकाश जैन ने दो करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में तीन आरोपियों को 5-5 वर्ष का कारावास एवं ₹ 5-5 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई । अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता गगन श्रीमाल ने बताया कि फरियादी नंदराम पाटीदार ने हमराह नंदकिशोर लक्ष्मीनारायण मुकेश, कालू लाल एवं अन्य किसानों के साथ आकर पुलिस थाना पिपलोदा पर एक शिकायत की है कि आरोपी अशोक पिता देवचंद पाटीदार, सुरेश पिता देवचंद पाटीदार, निवासी गण ग्राम धोसवास एवं ईश्वर लाल पिता सत्यनारायण पाटीदार निवासी ग्राम हतनारा ने मिलकर बड़ायला माताजी और आसपास के कई गांवों के किसानों से सोयाबीन, लहसुन की फसल खरीद कर उन्हें चेक और प्रसिद्धि और ट्रक और पिकअप से माल चुरा कर ले गए आरोपी गणों द्वारा फरियादी किसानों को कंचन ट्रेडर्स कंपनी व श्री हरि ट्रेडर्स कंपनी के टी सी कंपनी की प्रसादी गई थी और कहा था कि पर्ची को दिखाकर 8 दिन बाद आकर अपने माल का भुगतान ले जाए किंतु आरोपी गणों द्वारा कई दिनों पश्चात भी फरियादी किसानों को उनके द्वारा बेचे गए माल का भुगतान नहीं कर करीब 50 से ज्यादा किसानों के साथ दो करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी आरोपी गणों द्वारा गरीब किसानों के सोयाबीन व लहसुन की फसल के रुपए आरोपी गण से दिलाएं जाए और इस संबंध में कार्रवाई की जाए जिसके आधार पर अनुसंधान कर पिपलोदा पुलिस ने आरोपी अशोक एवं सुरेश के विरुद्ध धारा 420, 467 (34) भारतीय दंड विधान में अनुसंधान कर प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । प्रकरण में अभियोजन की ओर से 70 गांव का परीक्षण कराया गया जिस पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जावरा रवि प्रकाश जैन ने अभियोजन की साक्षय एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी गण के विरुद्ध धारा 420 (34 ) भारतीय दंड विधान में पांच 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5- 5लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रतिवादी अपील अवधि पश्चात ₹30 हजार प्रत्येक परिवादी किसानों को प्रदान करने का आदेश भी न्यायालय द्वारा दिया गया ।

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