*पशु क्रूरता अधिनियम के आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बनाने की इनाम की घोषणा* इधर *आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने की इनाम की घोषणा*
*पशु क्रूरता अधिनियम के आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बनाने की इनाम की घोषणा*
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*जन जागृति संगम न्यूज़*
*जगदीश राठौर 94254 90641*
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत आलोट क्षेत्र के आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु इनाम देने की घोषणा की है । पुलिस कंट्रोल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार थाना आलोट के अप. क्रं. 105/2023 धारा 4,6,9 गौवंश वध प्रतिशेष अधिनियम 11 पशुक्रुरता अधिनियम 34 (2) आबकारी अधिनियम व 427,429 भा.द.वि. मे दिनांक 22.02.2023 उनि जोरावरसिंह द्वारा को मुखबीर से सुचना प्राप्त हुई ट्रक क्रमांक RJ-11 GC 0020 मे गोवंश केड़े लेकर नागेश्वर उन्हैल राजस्थान तरफ से लेकर क्रुरता पुर्वक पैर बाधंकर एवं ठुसठुस कर भरकर काटने/वध हेतु गोधरा गुजरात ले जा रहै आरोपी 1 ईब्राहिम पिता हुसैन जाति पिंजारा उम्र 35 साल निवासी मदारपुरा मंदसोर 2 समीर पिता लाला मेव उम्र 19 साल निवासी बुलगड़ी मंदसोर को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। दोराने विवेचना फरार आरोपी चांद मोहम्मद पिता शंकुर खां मेवाती मुस उम्र 36 साल निवासी इंदिरा कालोनी मंदसौर को दिनांक 25.02.2023 गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। आरोपी अफजल पिता अनवर शेख मुसलमान निवासी कायमपुर थाना नाहरगढ जिला मंदसौर को दिनांक 3.6.2023 को गिरफ्तार किया गया न्यायालय पेश किया गया है शेष फरार आरोपी वकील पिता रामसिंह बंजारा निवासी रामसिंह बंजारा निवासी चापडेल थाना पारोली जिला भीलवाडा (राजस्थान) की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये गये लेकिन कोई सफलता प्राप्त नही हुई है।
पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम म.प्र सिद्धार्थ बहुगुणा ने. पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्रमांक- 80 बी (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि जो उक्त प्रकरण फरार आरोपी वकील बंजारा पिता रामसिंह बंजारा निवासी छापडेल थाना पारोली जिला भीलवाडा राजस्थान बंदी करवाने या उसके द्वारा बंदीकरण का विरोध किये जाने पर विधी संगत आवश्यक शक्तियो का प्रयोग कर बंदी बनवाएगा उसे रूपये 8,000/- (आठ हजार रूपये) की राशि से पुरूस्कृत किया जावेगा।
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*आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने की इनाम की घोषणा*
*जागृति संगम न्यूज़ जगदीश राठौर*
रतलाम / पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने रतलाम जिले के राज्य में हुए अपराध में लिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु इनाम की घोषणा की है उल्लेखनीय है कि थाना रावटी के अप.क्र. 88/2023 धारा 394,34 भादवि बढाने धारा 395 भादवि मे दिनांक 27.02.2023 को फरियादी सत्यनारायण पिता लक्ष्मीनारायण सोनी निवासी सेमलिया रोड नामली हाल मुकाम रावटी ने रिपोर्ट किया कि मे सोने चादी का व्यापार करता हुं तथा रोजाना शाम को नामली चला जाता हुँ शाम करीबन 4.30 दुकान बद कर दुकान मे रखे दो चांदी के कडे व एक जोड चादी की पायजेब घुंघरु वाली तथा नगदी 1,50,000/- रुपये लेकर मोटर सायकल स्पलेण्डर प्रो नं. MP43-MD-7303 से नामली जा रहा था उमर फन्टा के पहले घाटी के नीचे रोड खडे व्यक्तियो ने मुझे लट्ठ से मारपीट कर जेवर व नगदी तथा वीवो कम्पनी मोबाईल तथा मो.सा. कि चाबी छिन कर तीन व्यक्ति उमर घाट की तरफ भाग गये थे। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया दोराने विवेचना प्रकरण मे सामील आरोपी 1 रमेश वसुनिया 2 देवीसिंह पिता रामचन्द्र चरपोटा 3 दिनेश पिता झितरा गुण्डिया, 4 झितरा पिता पुनसिंग 5 राजु उर्फ राजेश पिता धन्ना भुरिया को गिरफ्तार किया शेष फरार आरोपी 1 मुन्ना पिता मानसिह गुण्डिया निवासी नेगडिया थाना कल्याणपुरा जिला झाबुआ 2 सोहन पिता हिरालाल खाट निवासी कांसला थाना रावटी जिला रतलाम की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये गये लेकिन कोई सफलता प्राप्त नही हुई है।
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्रमांक- 80 बी (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार एतद द्वारा घोषणा करते हुए बताया कि जो उक्त प्रकरण मे फरार आरोपी 1 मुन्ना पिता मानसिह गुण्डिया निवासी नेगडिया थाना कल्याणपुरा जिला झाबुआ 2 सोहन पिता हिरालाल खाट निवासी कांसला थाना रावटी जिला रतलाम बंदी करवाने या उसके द्वारा बंदीकरण का विरोध किये जाने पर विधी संगत आवश्यक शक्तियो का प्रयोग कर बंदी बनवाएगा उसे प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तारी पर रूपये 7,000/- (सात हजार रूपये) की राशि से पुरूस्कृत किया जावेगा।

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