*लाडली बहना अब ट्रैक्टर कहां से लाए : 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को दिखाना होगा ट्रैक्टर का RC कार्ड, तभी मिलेगा योजना का लाभ*
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मुकेश चौधरी
रतलाम। मंगलवार से लाडली बहना योजना के फॉर्म का भरना एक बार फिर शुरू हो चुके हैं। 21 से 23 वर्ष उम्र की महिलाओं का फॉर्म लाडली बहना योजना के तहत भरना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही 23 वर्ष से अधिक उन महिलाओं के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं जिनकी फॉर्म पिछली बार ट्रैक्टर होने की वजह से नहीं भरा जा सका था।
यह फॉर्म 25 जुलाई से 20 अगस्त तक भरा जाना है। लेकिन लेकिन रतलाम जिले की नगर परिषद धामनोद में लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने पहुंची, कुछ महिलाओं का फॉर्म नहीं भरा गया, इससे महिलाओं में नाराजगी देखी गई , योजना से वंचित महिलाएं मायूस हो कर नाराजगी व्यक्त करते देखी गई।
ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन दिखाने बाद भरा जा रहा है फॉर्म
जानकारी के अनुसार, धामनोद में लाडली बहना योजना के तहत फॉर्म भरने के लिए नगर परिषद कार्यालय में कैंप का आयोजन किया गया हैं। इस कैंप में 23 साल से अधिक की ऐसी महिलाओं के लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे गए जिनके पास ट्रैक्टर था। उन महिलाओं को ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद ही फॉर्म को भरवाया गया। लेकिन कई महिलाएं ऐसे भी पहुंची थी। जिन्हें पहले योजना का लाभ नहीं मिल सका था, इसके बावजूद उन महिलाओं का फॉर्म नहीं भरा गया। महिलाओं का कहना हैं कि शिविर में उनसे ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन की मांग की जा रही है, जबकि उनके पास ट्रैक्टर नहीं है।
सुचना पट पर चस्पा:- ट्रैक्टर का आरसी(RC) कार्ड अनिवार्य

नगर परिषद कार्यालय पर सुचना चस्पा किया गया हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना – द्वितीय चरण, “पात्रता ” (1) 21 वर्ष से 23 वर्ष की समस्त पात्र विवाहित बहना ( समग्र आईडी और ई केवायसी में पंजीकृत मोबाइल)
(2) 23 वर्ष से अधिक की ट्रैक्टर धारक (पति/ पत्नी/आश्रित बच्चों के नाम से) पात्र बहना (समग्र आईडी , ट्रैक्टर का आरसी (RC) कार्ड और ई केवायसी में पंजीकृत मोबाइल। यह पर्चा नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा कार्यालय पर दीवार पर चस्पा किया गया है। जानकारी अनुसार ट्रेक्टर धारक परिवार की कई महिलाओं ने प्रथम चरण में ही योजना में अपने फार्म भरे जा चुके हैं । वही इस कल्याणकारी योजना से कई गरीब एवं मध्यम वर्ग की महिलाएं आज भी वंचित है , 23 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं के योजना में फार्म भरने पर ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए कहा जा रहा है। नगर परिषद कर्मचारियों ने कहा की जो उपर से निर्देश है उसके अनुसार ही फार्म भरे जा रहे है, योजना में 23 वर्ष से अधिक की महिलाओं के परिवार ट्रेक्टर धारक होना अनिवार्य किया गया है।
लाडली बहना योजना में फार्म भरने हेतु बुधवार को वार्ड नंबर 09 निवासी संगीता बाई अपने पति के साथ नगर परिषद कार्यालय पहुंची लेकिन यहा इनसे टैक्टर का आरसी कार्ड मांगा गया , संगीता बाई का कहना है की गरीब वर्ग से है ट्रेक्टर कहां से लगाएगें, पूर्व में कागज़ त्रुटी के कारण फार्म जमा नही हुआ था और योजना की तारीख निकल गई थी।
बतादे की ग्रामीण क्षेत्र में कई लोगों के पास आज भी पहचान संबंधित कागजात में त्रुटियों के चलते इनको शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित होना पडता है।
मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा निर्देश-


दिनांक 01 जनवरी 2023 को 23 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु की ऐसी महिलाएं जिन्होंने स्वयं के परिवार में ट्रैक्टर होने के कारण आवेदन नहीं किया वे महिलाएं आवेदन कर सकेंगी । ऐसी महिलाओं से उनके ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक प्राप्त किया जाएगा। इन पंजीयन नंबरों को तथा उनके मालिकों के नामों का परिवहन विभाग के पोर्टल से ऑनलाईन सत्यापन किया जाएगा एक ट्रैक्टर को एक परिवार समग्र आईडी हेतु मान्य किया जाएगा।
जनप्रतिनिधियों द्वारा भी उक्त नवीन नियम को संशोधन करने की मांग शासन से की जा रही है।

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