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*जन जागृति संगम न्यूज़*

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*अवैध मादक पदार्थ से भरी कार जप्त, दो आरोपी गिरफ्तार*
नीमच। एसपी अमित तोलानी के मार्गदर्शन में चलाये जा रहे मादक पदार्थ परिवहन रोकथाम अभियान के तहत फोर्ड ईक्को स्पोर्ट क्रमांक आर जे 20 सी एच 2790 जप्त की डीकेन चौकी प्रभारी शिवराजसिंह टीम नें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसोदिया एंव अनुविभागीय अधिकारी जावद सुश्री निलेश्वरी डाबर के मार्गदर्शन मे तथा थाना प्रभारी निरी० भुवानसिंह गौरे चोकी प्रभारी शिवराजसिंह खिची के नेतृत्व मे चोकी डिकेन पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी एवं नशे के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत 60 किलोग्राम डोडाचूरा जप्त किया जाकर दो तस्कर को गिरप्तार करने में सफलता प्राप्त की है मुखबिर सूचना के आधार पर मय फोर्स के कंजार्डा फंटा डिकेन पर कार्यवाही करते हुए आरोपी शिशपालसिंह पिता समुन्दरसिंह जाखड जाट 25 साल निवासी ग्राम पोहरका हनुमानगढ़, प्रदीप कुमार पिता शिवशंकर घिण्टाला जाति जाट 29 साल निवासी घिण्टालो का मोहल्ला ग्राम गंधेली हनुमानगढ के कब्जे वाली एक काले रंग की इक्को फोर्ड जप्त कर आरोपियों को धारा 8/15 एनडीपीएस में गिरफ्तार किया

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*मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान 9 अक्टूबर सोमवार को मध्य प्रदेश सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है । मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू*
मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा । आगामी 72 घंटों में जिला प्रशासन हटा देगा प्रचार सामग्री, उल्लंघन हो तो एप पर कर पाएंगे शिकायत*
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही 24, 48 और 72 घंटों में किए जाने वाले कार्यों को लेकर जिला प्रशासन एवं जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि आदर्श आचार संहिता की पालना हर स्तर पर सुनिश्चित की जा सके। वहीं आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर भी चुनाव आयोग की ओर से एप जारी की गई है। जहां सिटिजन ऐसी किसी भी शिकायत को दर्ज करा जिसमें उन्हें आचार संहिता का उल्लंघन होता दिखे।

*जानिए क्या होगा बदलाव*

*24 घंटों में:* जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारी और विभागीय अधिकारी आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 24 घंटे के भीतर सभी विभागीय कार्यालयों व वेबसाइट पर प्रदर्शित जनप्रतिनिधियों के फोटो, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हटाएंगे। इसकी जानकारी से भी जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराएंगे।

*48 घंटों में:* जिले में 48 घंटों के भीतर सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे- बस स्टैण्ड, चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, सड़कों के किनारे लगे राजनीतिक होर्डिग्स, बैनर हटवाकर सूचना डीएम को भेजेंगे।

*72 घंटों में:* इसके बाद 72 घंटों के अंदर-अंदर निजी भवनों पर लगे पोस्टर-बैनर हटवाने का काम शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे जिले में किया जाएगा। इन सबके वितरण पर होगी रोक चुनाव घोषणा के साथ ही जनप्रतिनिधियों की फोटो लगे पैकेट वितरण नहीं किया जा सकेगा। साथ ही आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी नया विकास कार्य शुरू नहीं किए जाने की हिदायत दी गई है। जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एडीएम प्रशासन की गाइडलाइन की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश पहले ही दे दिए हैं।

*उल्लंघन की यहां करें शिकायत*

निर्वाचन आयोग की ओर से लांच किए गए सी-विजिल एप के जरिए आप आचार संहिता उल्लंघन की लाइव जानकारी वीडियो के जरिए दे सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाए रखने और आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए यह एप जारी किया गया है। कोई भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की लाइव शिकायत एप पर कर सकेगा। निर्वाचन से जुड़ी टीम को 100 मिनट के अंदर-अंदर उस शिकायत पर एक्शन लेना अनिवार्य है।



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*बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड*

मंदसौर 9 अक्टूबर 23/ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण के प्रकाशित नहीं कर सकती है।
केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है, इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण जप्त और सजा का प्रावधान है।

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*मादक पदार्थों की तस्करी में पांच साल से फरार दो वांछित ईनामी बदमाश गिरफ्तार।*
चित्तौड़गढ़, 09 अक्टूबर। बेगूं थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के प्रकरण में पांच साल से फरार चल रहे अजेमर निवासी पांच-पांच हजार रुपये के दो ईनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यंत ने बताया कि एएसपी रावतभाटा सुभाषचन्द्र मिश्रा व डीएसपी बेगूं बद्रीलाल राव के निर्देशन में सोमवार को थानाधिकारी बेगूं चन्द्रशेखर पुनि द्वारा थाना बेंगू के विभिन्न प्रकरणों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के तहत थाना बेगूं के एनडीपीएस एक्ट के मामले में पांच साल से फरार चल रहे आरोपी अजमेर जिले के केसरपुरा थाना सराना निवासी 50 वर्षीय मांगीलाल पुत्र हजारी लाल गुर्जर व छितर खेडा टाटोटी थाना सराना जिला अजमेर निवासी 25 वर्षीय शिवप्रकाश पुत्र छीतर लाल माली को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया।

दोनो वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से पांच पांच हजार रुपये के ईनाम की घोषणा की गई थी, आरोपी इसके अलावा अन्य थानो पर भी वांछित चल रहे है।

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*155 ग्राम एमडीएमए के साथ दो युवक गिरफतार।*
*घर मे ही चलाते मिले ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री।*
*ड्रग्स बनाने के केमिकल व उपकरण जब्त।*
*राशमी थाना पुलिस ने किया पर्दाफाश।*
चित्तौड़गढ़, 09 अक्टूबर। राशमी थाना पुलिस ने चटावटी गांव में दबिश देकर काले धंधे का भंडाफोड करते हुए अवैध रूप से विभिन्न केमिकलों से कई उपकरणों के माध्यम से घर मे ही एमडीएमए पाउडर बनाते मिले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 155 ग्राम एमडीएमए व ड्रग्स बनाने के केमीकल सहित कई उपकरणों को जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपी में जोधपुर का एक आरोपी बी-फॉर्मेसी में टॉपर रहा था।

पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यन्त ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा प्रदत निर्देशो व पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाये जा रहे अवैध मादक पदार्थों के भंडारण के खिलाफ कार्यवाही के क्रम में एएसपी बुगलाल मीना व डीएसपी गंगरार श्रवण कुमार संत के सुपरविजन में प्रेमसिंह उ.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना राशमी द्वारा मय जाप्ते के थाना क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम चटावटी निवासी किशन सिंह पुत्र विजय सिंह राजपूत के द्वारा एमडीएमए ड्रग का बनाने का काम किया जा रहा है, जो सारा काम अपने घर से ही संचालित करता है। अगर उसके घर पर रेड की जाये तो घर पर काफी मात्रा में ड्रग मिल सकती है।

सूचना पर नियमानुसार चटावटी गांव में किशनसिंह के घर पर रेड की गई तो रेड के दौरान घर में किशन सिंह उसके साथी रामडावास जिला जोधपुर निवासी रामनिवास पुत्र घेवर राम विश्नोई के साथ रासायनिक पदार्थों की सहायता से एमडीएमए ड्रग बनाते हुए मिले। घर की सघनता से तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान घर से 155 ग्राम वाणिज्यक मात्रा मे एमडीएमए ड्रग मिली। जिस पर दोनों ही आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफतार किया गया है।

जांच के दौरान आरोपी रामनिवास का बी-फार्मा प्रथम श्रेणी में किया जाना तथा लम्बे समय से विभिन्न ड्रग एंवम केमिकलों की जानकारी होना जानकारी में आया। आरोपी ने यू ट्यूब की सहायता से डेली ओनल के द्वारा एमडीएमए ड्रग बनाने की प्रक्रिया को लेकर लिखे नोटिस की कॉपी भी बरामद हुई है।

आरोपियों के कब्जे से उनके घर से केमीकलों के रूप में हेलीओनल, जाईलिन ऐथेनाल हाइड्रो क्लोराईड ऐसिड, सोडियम कार्बोनाईट, हाईड्रोक्सील एमोनियम क्लोराईड, ट्रेटा हाईड्रेड बरामद हुए इसके साथ कांच व प्लास्टिक के जाए थर्मामीटर गैस चुल्हा गैस सिलेण्डर भी बरामद किये गये है। गिरफ्तार आरोपियों से अनुसंधान जारी है।

*कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-*
थानाधिकारी राशमी प्रेम सिंह उ.नि., एएसआई भवानीसिंह, कानि. रविन्द्र, रामसिंह, मनोज, प्रितम, गोपीराम, रामचन्द्र, रामलाल, परमेश्वर व महिला कानि धारणा।
[9/10, 6:04 PM] जे पी तेलकार पिपलिया मंडी: सभी अधिकारी, कर्मचारी, सेक्टर, आरओ आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन करें : कलेक्टर श्री यादव

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने सभी जिलाधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निग ऑफिसर के साथ एक विशेष बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि आदर्श आचरण संहिता आज से प्रभावी हो चुकी हैं। इसका अक्षरसः पालन किया जाए। सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस, आरओ, एआरओ का चुनाव के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। यह सभी अधिकारी व्यय लेखा टीम के साथ में समन्वय करके काम करें। साथ ही चुनाव के सभी कार्यों को गंभीरता से लेवे। सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस एक साथ में सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी करेंगे। अच्छे से चुनाव हो इसके लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
संपत्ति विरूपण के संबंध में युद्ध स्तर पर कार्यवाही प्रारंभ करें। कहीं पर भी दीवार लेखन, पोस्टर बैनर नहीं दिखना चाहिए। वाहनों पर लगे नेमप्लेट एवं हुटर पर भी कार्यवाही करें। सभी अधिकारी, कर्मचारी सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखें तथा सोशल मीडिया पर कोई भी गैर कानूनी पोस्ट ना करें। गैर कानूनी पोस्ट पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार सत्यम, अपर कलेक्टर श्री विशाल सिंह चौहान मौजूद थे।

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*थाना दलौदा द्वारा 05 आरोपी गौवंश तस्करी करते पकडा* *आरोपियों के कब्जे से 76 गौवंश केडे एंव 240लीटर अवैध शराब जप्त*
*एवं 04 ट्रक जप्त किये गये*
घटना का संक्षिप्त विवरण--
प्रथम घटना. दिनांक 08.10.2023 को थाना दलौदा पर पदस्थ कार्यवाहक सउनि हरीष कुमार झा के द्वारा मय फोर्स के महू नीमच हाईवे रोड तहसील कार्यालय के सामने वाहन  चैकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक RJ14GK1301  को रोका ओर ट्रक चालक का नाम पता पुछते चेनाराम पिता मानाराम जाति जाट उम्र 42 साल निवी निवासी डिगाल  तहसील बोलासर एंव साईड मे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम नरेन्द्र पिता श्रवण राम जाट उम्र 26 साल निवासी डिगाल तहसील बोलासर जिला डिडवाना राजस्थान  का होना बताया  ट्रक के पीछे डाले पर ढके तिरपाल को हटाकर देखा तो ट्रक में कुल 13 केडे क्रुरतापूर्वक ठूस-ठूसकर  भरे  हुए दिखे तथा ट्रक के केबिन की तलाशी लेते केबिन मे दो निले रंग की केनो मे कच्ची जहरीली शराब होना पाई गई । ट्रक चालक चेनाराम से गौवंश केएंव अवैध रूप से शराब परिवहन करने बाबत वैध प्रपत्र का पुछते नहीं होना बताया तथा अवैध रूप से डिडवाना  (राजस्थान) के जंगल से भरकर वध हेतु धुले महाराष्ट्र ले जाना बताया। आरोपीगणों का उक्त कृत्य म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 की धारा 6,9,6(ए)/9,  पशु क्ररता निवारण अधिनियम-2004 की धारा 11(घ) व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4,6 एंव 34(2),49-ए आबकारी एक्ट  का दण्डनीय  अपराध होने से आरोपीगणों के कब्जे से ट्रक क्रमांक RJ14GK1301 मय 13 केडे एंव 60 लीटर हाथ भट्टी कच्ची जहरीली शराब के जप्त कर थाना दलौदा पर अपराध क्रमांक 449/2023 धारा .प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 की धारा 6,9,6(ए)/9,  पशु क्ररता निवारण अधिनियम-2004 की धारा 11(घ) व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4,6 एंव 34(2),49-ए आबकारी एक्ट  का पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिया गया। व जप्त शुदा वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जा रही हैं।
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द्वितीय घटना-- दिनांक 08.10.2023 को थाना दलौदा पर  पदस्थ कार्यवाहक प्रआर 179 नवनीत उपाध्याय को मुखबीर सुचना  मिली की  नीमच तरफ से एक ट्रक क्रमांक RJ 23 GA5289 के पिछे काले रंग का तिरपाल बंधा होकर एंव  ट्रक के केबिन मे दो व्यक्ति बैठे है तथा के अन्दर पिछे अवैध रूप से बैलो को क्रुरता पूर्वक भरकर वध हेतु नीमच तरफ से  धुलिया महाराष्ट्र तरफ वध हेतु ले  जा रहे है । यदि तत्काल महू नीमच हाईवे रोड पर दलौदा के आसपास नाकाबन्दी की जावे तो सफलता मिल सकती है। जो उक्त मुखबीर सुचना पर महू नीमच हाईवे रोड तहसील कार्यालय के सामने दलौदा के सामने नाकाबन्दी   ट्रक क्रमांक RJ 23 GA5289 को रोका ओर ट्रक चालक का नाम पता पुछते हिराराम पिता मोहनराम जाति जाट उम्र 37 साल निवासी ग्राम जेसलान थानाजशवन्तगढ जिला डिडवाना राजस्थान का होना तथा साईड मे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पप्पुराम पिता डुंगा राम जाट उम्र 45 साल निवासी जेसलान थाना जशवंत गढ जिला  डिडवाना राजस्थान का होना बाद ट्रक के पीछे डाले पर ढके तिरपाल को हटाकर देखा तो ट्रक में कुल 11 बैल क्रुरतापूर्वक ठूस-ठूसकर  भरे  हुए दिखे तथा ट्रक के केबिन की तलाशी लेते केबिन मे दो निले रंग की केनो मे कच्ची जहरीली शराब होना पाई गई । ट्रक चालक हिराराम से गौवंश एंव अवैध रूप से शराब परिवहन करने बाबत वैध प्रपत्र का पुछते नहीं होना बताया तथा अवैध रूप से डिडवाना  (राजस्थान) के जंगल से भरकर वध हेतु धुले महाराष्ट्र ले जाना बताया। आरोपीगणों का उक्त कृत्य म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 की धारा 6,9,6(ए)/9,  पशु क्ररता निवारण अधिनियम-2004 की धारा 11(घ) व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4,6 एंव 34(2),49-ए आबकारी एक्ट  का दण्डनीय  अपराध होने से आरोपीगणों के कब्जे से ट्रक क्रमांक RJ 23 GA5289 मय 11 केडे एंव 60 लीटर हाथ भट्टी कच्ची जहरीली शराब के जप्त कर थाना दलौदा पर अपराध क्रमांक 450/2023 धारा .प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 की धारा 6,9,6(ए)/9,  पशु क्ररता निवारण अधिनियम-2004 की धारा 11(घ) व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4,6 एंव 34(2),49-ए आबकारी एक्ट  का पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिया गया। व जप्त शुदा वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जा रही हैं।
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तृतीय घटना.---दिनांक 08.10.2023 को थाना दलौदा पर  पदस्थ कार्यवाहक सउनि  सीताराम शर्मा  के द्वारा मय फोर्स   के महू नीमच हाईवे रोड तहसील कार्यालय के सामने वाहन  चैकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक RJ14GK2924 को रोका ओर ट्रक चालक का नाम पता पुछते रमेशचन्द्र पिता जय प्रकाश जाट उम्र 44 साल निवासी इंजनवाली ढाणी जेतपुरा  तहसील चोमु जिला जोधपुर राजस्थान  का होना बताया  ट्रक के पीछे डाले पर ढके तिरपाल को हटाकर देखा तो ट्रक में कुल 12 केडे क्रुरतापूर्वक ठूस-ठूसकर  भरे  हुए दिखे तथा ट्रक के केबिन की तलाशी लेते केबिन मे दो निले रंग की केनो मे कच्ची जहरीली शराब होना पाई गई । ट्रक चालक रमेशचन्द्र से गौवंश केएंव अवैध रूप से शराब परिवहन करने बाबत वैध प्रपत्र का पुछते नहीं होना बताया तथा अवैध रूप से डिडवाना  (राजस्थान) के जंगल से भरकर वध हेतु धुले महाराष्ट्र ले जाना बताया। आरोपीगणों का उक्त कृत्य म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 की धारा 6,9,6(ए)/9,  पशु क्ररता निवारण अधिनियम-2004 की धारा 11(घ) व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4,6 एंव 34(2),49-ए आबकारी एक्ट  का दण्डनीय  अपराध होने से आरोपीगणों के कब्जे से ट्रक क्रमांक RJ14GK2924मय 12  केडे एंव 60 लीटर हाथ भट्टी कच्ची जहरीली शराब के जप्त कर थाना दलौदा पर अपराध क्रमांक 451/2023 धारा .प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 की धारा 6,9,6(ए)/9,  पशु क्ररता निवारण अधिनियम-2004 की धारा 11(घ) व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4,6 एंव 34(2),49-ए आबकारी एक्ट  का पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिया गया। व जप्त शुदा वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जा रही हैं।
चतुर्थ घटना--   दिनांक 09.10.2023 को थाना दलौदा पर  पदस्थ कार्यवाहक प्रधान आरक्षक 425 प्रफुल्ल सिसोदिया के द्वारा मय फोर्स   के सरसौद फंटा आक्या यहा मुखबिर सूचना मिलने पर ट्रक क्रमांक CJ07CCL0948 को रोकाकर ट्रक के पीछे डाले पर ढके तिरपाल को हटाकर देखा तो ट्रक में पीछे दो पार्टीशन मे कुल 40 केडे क्रुरतापूर्वक ठूस-ठूसकर  भरे  हुए दिखे तथा ट्रक के केबिन की तलाशी लेते केबिन मे दो काले रंग की केनो मे कच्ची शराब होना पाई गई । ट्रक से गौवंश केएंव अवैध रूप से शराब परिवहन की कार्यवाही  जारी है। प्रकरण  मे ट्रक चालक का उक्त कृत्य म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 की धारा 6,9,6(ए)/9,  पशु क्ररता निवारण अधिनियम-2004 की धारा 11(घ) व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4,6 एंव 34(2), आबकारी एक्ट  का दण्डनीय  अपराध होने से ट्रक क्रमांक CJ07CCL0948 मय 40 केडे एंव 60 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब के जप्त कर प्रकरण मे अग्रीम कार्यवाही जारी है।
*गिरफ्तार आरोपी*
1. चेनाराम पिता मानाराम जाति जाट उम्र 42 साल निवी निवासी डिगाल  तहसील बोलासर जिला 
डिडवाना राजस्थान  
  2.  नरेन्द्र पिता श्रवण राम जाट उम्र 26 साल निवासी डिगाल तहसील बोलासर जिला डिडवाना राजस्थान 
3.  हिराराम पिता मोहनराम जाति जा उम्र 37 साल निवासी ग्राम जेसलान थाना जशवन्तगढ
जिला डिडवाना राजस्थान 
4. पप्पुराम पिताडुंगा राम जाट म्र 45 साल निवासी जेसलान थाना जशवंत गढ जिला  डिडवाना राजस्थान 
05. पप्पुराम पिताडुंगा राम जाट म्र 45 साल निवासी जेसलान थाना जशवंत गढ जिला  डिडवाना राजस्थान
*जप्तशुदा*
      (1) 76  केडे कीमती 760000/- रुपये
      (2) 240 लीटर अवैध हाथभट्टी कच्ची शराब  किमती 24000 रूपये 
      (3) एक ट्रक क्रमांक RJ 23 GA5289 किमती 08 लाख रुपये ।
      (4) एक ट्रक क्रमांक RJ14GK2924 किमती 08 लाख रुपये ।
      (5) एक ट्रक क्रमांक RJ14GK1301 किमती 08 लाख रुपये ।
       ( 6) ट्रक क्रमांक CJ07CCL0948 किमती 08 लाख रुपये।
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*दोपहिया वाहन चोरियों का खुलासा।*
*चोरी की दो बाईक व एक स्कुटी बरामद।*
*भीलवाड़ा जिले के एचएस सहित दो गिरफ्तार।*
चित्तौड़गढ़, 09 अक्टूबर। सदर चित्तौड़गढ थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए शहर व राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय से अलग अलग समय मे दोपहिया वाहन चोरीयों की वारदातो का खुलासा कर कुल दो मोटर साईकिल व एक स्कुटी एक्टिवा बरामद कर भीलवाड़ा जिले के हिस्ट्रीशीटर सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

     पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यंत ने बताया कि 13 अगस्त को चित्तौड़गढ़ के सांवलिया चिकित्सालय से गांधीनगर मजिस्ट्रेट कोलोनी चितौडगढ निवासी पवन जीनगर की एक्टिवा स्कूटी कोई अज्ञात बदमाश चुरा ले जाने के मामले में दर्ज प्रकरण में एएसपी बुगलाल मीना, वृत्ताधिकारी चित्तौड़गढ़ कर्ण सिंह व थानाधिकारी भवानी सिंह राजावत पु.नि. के सुपरविजन में थाना सदर चित्तौडगढ से एएसआई सुरेन्द्र सिंह हैड कानि. जगदीश चन्द्र, कानि. बलवत सिह, हेमव्रत सिंह, सुरेन्द्र पाल व भजन लाल द्वारा पूर्व मे मोटर साईकिल चोरियो में चालान शुदा अपराधियो से पुछताछ की गयी तथा घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज व अन्य तकनीकी विश्लेषण से आरोपियों की पहचान कर मुखबीर मामुर किये गए। 

     मुखबीर की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी भीलवाड़ा जिले के बड़ी स्कूल के सामने आमली थाना गंगापुर निवासी 32 वर्षीय रामलाल उर्फ प्रकाश जाट पुत्र प्यारेलाल जाट को गिरफतार कर आरोपियों द्वारा सांवलिया चिकित्सालय चित्तौडगढ से चुराई स्कुटी एक्टिवा व कलेक्ट्री चित्तौडगढ़ व रोडवेज बस स्टेण्ड चित्तौडगढ से चुरायी मोटर साईकिले कुल तीन दोपहिया वाहन बरामद किए। मामले में साथी आरोपी थाना गंगापुर जिला भीलवाडा के हिस्ट्रीशीटर शम्भुपुरी कुण्ड चौक ढोली मौहल्ला गंगापुर जिला भीलवाडा निवासी 40 वर्षीय नन्दराम लौहार पुत्र राम लाल लौहार को भी गिरफतार किया गया। 

     गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में सांवलिया चिकित्सालय चित्तौडगढ व रोडवेज बस स्टेण्ड चित्तौडगढ तथा कलेक्ट्री चित्तौडगढ से अलग अलग समय में कुल चार दोपहिया वाहन चोरी करना स्वीकार किया है। गिरफतार आरोपियों के खिलाफ थाना रायपुर,गंगापुर, कोतवाली भीलवाडा, राशमी तथा चारभुजा में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हो ज्यादातर प्रकरण चोरियों के दर्ज है।

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*पत्रकार के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास*
नीमच। श्रीमती स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट कर उसकी नाक की हड्डी तोडकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी प्रदीप पिता भगवत नारायण जाटव, उम्र-44 वर्ष, निवासी-धनुका मोहल्ला, जिला नीमच को धारा 325/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री चंद्रकांत नाफडे द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 01 जून 2017 की रात्रि के लगभग 8 बजे अचारी फंटा, धनिया गोदाम के पास, नीमच की हैं। फरियादी विश्वजीत भट्ट पत्रकार होकर ग्राम महागढ़, जिला नीमच का निवासी हैं। घटना दिनांक को फरियादी के पास उसके मित्र सुरेन्द्रसिंह का फोन आया था कि वह उसे अचारी फंटे से आकर ले जाये। फरियादी जब अचारी फंटे पर मोटरसायकल से सुरेन्द्रसिंह को लेने पहुंचा तो वहां उसे सुरेन्द्रसिंह के साथ प्रदीप जाटव व वसीम अली भी आते हुए दिखाई दिये। फरियादी जब सुरेन्द्रसिंह को मोटरसाईकल पर बिठाने लगा तब आरोपीगण प्रदीप व वसीम फरियादी के साथ विवाद करने लगें उसके बाद फिर प्रदीप ने फरियादी के हाथ पकड लिये और वसीम ने फरियादी के मुंह मुक्कों से मारपीट करी, जिस कारण फरियादी के नाक की हड्डी टूट गई थी। फरियादी घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर करी, जिस पर से अपराध क्रमांक 96/2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस बघाना द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान ही आरोपी वसीम अली के फरार हो जाने से आरोपी प्रदीप के संबंध में विचारण उपरांत यह निर्णय पारित किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान फरियादी विश्वजीत एवं चश्मदीद साक्षी सुरेन्द्रसिंह सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराये गये। साक्षी सुरेन्द्रसिंह द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया, इसके उपरांत भी फरियादी की साक्ष्य को विश्वसनीय मानकर उसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया जाकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री चंद्रकांत नाफडे़ द्वारा की गई।

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