*थाना माणकचौक रतलाम व्दारा अवैध रुप से सट्टा करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही*
जन जागृति संगम न्यूज
एमपी ब्यूरो चीफ
जगदीश राठौर 9425490 641
रतलाम / पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम राहुल कुमार लोढा व्दारा अवैध रुप से सट्टा करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही कर अंकुश लगाने हेतु सभी थानो को निर्देशित किया गया है । जिसके अंन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम राहुल कुमार लोढा (भा.पु.से.) के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम राकेश खाखा व नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम अभिनव बारंगे के मार्गदर्शन मे थाना माणकचौक रतलाम के थाना प्रभारी निरीक्षक प्रिती कटारे के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी । निरीक्षक प्रिती कटारे के नेतृत्व मे गठित टीम को मुखबीर द्वारा सुचना मिलने पर आरोपी दीप अग्रवाल की दूकान चांदनी चौक रतलाम पर दबिश दी गयी जहा दो व्यक्ति दूकान के अन्दर बैठकर लोगों से मोबाईल फोन पर व्हाट्सएप एवं लेपटॉप के जरिए बात करते हुए लेपटॉप पर कुछ टाईप करते हुए दिखे जो अवैध रूप से एम.सी.एक्स मार्केट का हिसाब किताब लिख रहे थे। दोनो व्यक्तियो का नाम पता पुछते एक ने अपना नाम दीप पिता दिनेश अग्रवाल उम्र 29 साल निवासी 16 चांदनी चौक रतलाम एवं दुसरे ने अपना नाम गोविन्द उर्फ डमरु पिता कन्हैयालाल अग्रवाल उम्र 50 साल निवासी 16 चांदनी चौक रतलाम का होना बताया । दीप अग्रवाल से मिले सेमसंग मोबाईल मे वाट्सएप ग्रुप में एमसीएक्स सट्टे का करीब ₹ 1,73,38493/- का हिसाब मिला। गोविन्द उर्फ डमरु से मिले सेमसंग मोबाईल के वाट्स अप चेटिंग मे चुनाव के सट्टे का भाव लिखा हुआ पाया गया। दीप अग्रवाल एवं गोविन्द उर्फ डमरु से एम.सी.एक्स मार्केट का सट्टा लिखने के संबंध में वैध लायसेंस अथवा दस्तावेजों के बारे में पुछने पर लायसेंस व दस्तावेज नहीं होना बताया । घटनास्थल पर मिलें समस्त सट्टा सामाग्री जप्त कर गिरफ्तार कर आरोपी गणो के विरुद्ध अपराध क्रमांक -657/23 धारा 3(4) एवं 4 क पब्लिक गेम्बलिंग एक्ट का पंजिबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । आरोपियों पुछताछ करने पर आरोपी दीप अग्रवाल ने बताया की उपरोक्त सोदा मेरे द्वारा मनीष होल्कर निवासी सराफा बाजार इंदौर एवं बंटी केडी उर्फ अतुल अग्रवाल निवासी रतलाम को उसके मोबाईल नम्बर पर किया जाता है । सप्ताह में एक बार हिसाब शनिवार को किया जाता एवं सोमवार को लेन देन हो जाता था। आरोपी दीप अग्रवाल एवं गोविन्द उर्फ डमरु का उक्त कृत्य धारा 3(4) ध्रुत अधिनियम एवं 4 (क) पब्लिक गेम्बलिंग एक्ट का पाया जाने से आरोपी दीप अग्रवाल से एक सेमसंग कम्पनी का काले रंग का स्मार्ट मोबाईल फोन एवं आरोपी गोविन्द उर्फ डमरु से एक सेमसंग कम्पनी का मोबाईल एक एवं लेपटाप एचपी कम्पनी को जप्त किया गया । प्रकरण मे आये साक्ष्यो व गिरफ्तार शुदा आरोपीयो के मेमोरेन्डम के आधार पर अपराध मे संलिप्त अन्य आरोपी गणो की पहचान कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
1.दीप पिता दिनेश अग्रवाल उम्र 29 साल नि.16 चांदनीचौक रतलाम ।
2.गोविन्द उर्फ डमरु पिता कन्हैयालाल अग्रवाल उम्र 50 साल नि.16 चांदनी चौक रतलाम की गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन
. बन्टी केडी उर्फ अतुल अग्रवाल निवासी रतलाम ,.मनीष होल्कर निवासी सराफा बाजार इंदौर पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर हैं ।
पुलिस की कार्यवाही में निरीक्षक प्रीति कटारे , कार्यवाहक उप निरीक्षक ए.पी. सिहं , कार्यवाहक प्रधान आरक्षक नरेन्द्र सिंह चावड़ा, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक सुधीर कार्यवाहक प्रधान आरक्षक ज्ञानेन्द्र सिह , महिला प्रधान आरक्षक मीना राठौर, आरक्षक संजय सोनावा , आरक्षक रणवीर, व आरक्षक आरक्षक अशरफ, आरक्षक अविनाश,थाना माणकचौक रतलाम एवं सायबर शाखा के प्रभारी उप निरीक्षक अमित शर्मा, आरक्षक विपुल भावसार आरक्षक हिम्मत का सराहनीय योगदान रहा
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें