*अफीम तस्करी के आरोपी को 10 साल की सजा*
जन जागृति संगम न्यूज़
9302003334
मन्दसौर। एक्ट की विशेष कोर्ट ने अफीम तस्करी के आरोपी भंवर लाल पिता रूपा गायरी (75) निवासी ग्राम सगवाली, जिला मंदसौर को अफीम तस्करी के आरोप में दोषी पाते हुए 10 साल की जेल व 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि 15 फरवरी 2018 को शहर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। एक व्यक्ति जिसने सफेद रंग का कुर्ता व सफेद रंग की धोती पहन रखी है। जिसके दाहिने हाथ में एक थैली है जिसमें मादक पदार्थ अफीम है। पुलिस पेट्रोल पंप के पास पहुंचकर हीरो होंडा शोरूम की आड़ में छिपकर मुखबिर से बताए गए व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगे थे। करीब 25 मिनट बाद मुखबिर की ओर से बताए गए हुलिए का एक व्यक्ति सफेद कुर्ता व सफेद धोती पहने हुए और अपने दाहिने हाथ में कट्टे से बनी थैली लिए आया था। जिसे घेराबंदी कर रोका गया। नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम भंवर लाल गायरी बताया। उसकी थैली की तलाशी लेने पर मादक पदार्थ अफीम बरामद की थी।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें