*रीवा में नौ लोगों ने संयुक्त शराब ठेका पाने भिड़ाई तिकड़म, हाईकोर्ट ने अधिकारियों को भेजा नोटिस*
जन जागृति संगम न्यूज़
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जबलपुर। हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि शराब ठेका मामले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मोरवा, सिंगरौली द्वारा फर्जी तरीके से परफारमेंस गारंटी दी गई। इस मामले में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने कमर्शियल टैक्स विभाग के प्रमुख सचिव, आबकारी आयुक्त, रीवा के कलेक्टर, एसपी व ईओडब्ल्यू एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
*फर्जी परफारमेंस गारंटी*
जनहित याचिकाकर्ता रीवा निवासी बृजेन्द्र कुमार माला की ओर से अधिवक्ता अमित सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि रीवा में नौ लोगों ने संयुक्त शराब ठेका पाने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मोरवा, सिंगरौली के अधिकारियों से मिलीभगत कर फर्जी परफारमेंस गारंटी प्राप्त की बिना मार्जिन जमा किए 15 करोड़ रुपये प्राप्त कर लिए उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार शेड्यूल्ड बैंक जैसे नेशनलाइज्ड, रीजनल रूरल बैंक आदि को ही परफारमेंस गारंटी देने का अधिकार है। कोआपरेटिव बैंकों को इसका अधिकार नहीं है। इस मामले में जांच भी हुई और बैंक ने माना कि फर्जी तरीके से गारंटी दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा, हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।
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