*चेक अनादरण के आरोप में 3 माह के सश्रम कारावास की सजा*
जन जागृति संगम न्यूज़
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नीमच। चेक अनादरण के आरोप में न्यायालय श्री विशाल खाड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेड प्रथम श्रेणी नीमच की अदालत ने जितेंद्रकुमार पोरवाल को 3 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय 11 जून को सुनाया गया।
बता दें कि परिवादी अशोक चौधरी निवासी विकास नगर ने अपने अधिवक्ता सुरेंद्र पटवा के माध्यम से परिवाद दायर किया था कि उसने जितेंद्रकुमार पोरवाल निवासी शास्त्री नगर को 1 लाख 50 हजार रूपए उधार दिए थे, जिसके बदले जितेंद्र ने चेक दिए थे, लेकिन जब रूपए लौटाने की अवधि पूरी होने पर बैंक में चेक लगाए ,तो अनादरित हो गए थे l करीब 5 साल पहले 2019 में लगाए गए परिवाद का निर्णय अब आया है l
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