*MP के 24 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में से 15 को मिली मान्यता, बाकी पर असमंजस*
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भोपाल। निजी कॉलेज तो दूर प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेज भी मान्यता की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। प्रदेश के 24 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में से 15 का मान्यता नवीनीकरण मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने जारी कर दिया है। शेष नौ की मान्यता पर अभी भी असमंजस है।
*100 बिस्तर का अस्पताल अनिवार्यता खत्म*
उधर, नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ करने के लिए संचालक संस्था यानी स्वयं का 100 बिस्तर का अस्पताल होने की अनिवार्यता हाई कोर्ट द्वारा इस वर्ष के लिए खत्म किए जाने के बाद 100 और आवेदन आ चुके हैं। इसके पहले 300 आवेदन आए थे। इस तरह कुल 400 आवेदनों की प्रारंभिक जांच में लगभग 175 कॉलेज नवीनीकरण के योग्य पाए गए हैं। नवीनीकरण योग्य कॉलेजों की वास्तविक संख्या आवेदनों का अंतिम परीक्षण करने के बाद ही सामने आएगी। दरअसल, सीबीआइ ने जिन कॉलेजों को उपयुक्त माना था, उनमें भी कई कॉलेज संचालक नवीनीकरण कराने के इच्छुक नहीं हैं। इस कारण उन्होंने आवेदन नहीं किया है।
*मान्यता का नवीनीकरण*
बता दें, सरकार ने तय किया है कि सत्र 2024-25 में नए कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। सीबीआइ व हाई कोर्ट द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर मान्यता का नवीनीकरण किया जाना है। निजी कॉलेजों के मान्यता नवीनीकरण की सूची एक सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। इस सत्र में जीएनएम (डिप्लोमा) और बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए कर्मचारी चयन मंडल से पहले ही प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इसी आधार पर कॉलेजों में प्रवेश होंगे।
हालांकि, इस बार कॉलेजों की संख्या कम रहने से सीटें 10 हजार से कम ही रहने की उम्मीद है। नर्सिंग कॉलेजों का फर्जीवाड़ा उजागर होने के पहले वर्ष 2020-21 तक 40 हजार से अधिक सीटें रहती थीं।
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