*बोर्ड परीक्षा का कार्य अत्यावश्यक सेवा घोषित*
जन जागृति संगम न्यूज
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नीमच 24 फरवरी 2025, सचिव मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा 25 फरवरी 2025 से आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा हेतु मण्डल परीक्षा कार्य को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर निर्देशित किया है, कि मण्डल परीक्षाओं हेतु नियुक्त प्रत्येक लोक सेवक के कार्य स्थल पर अनुपस्थित होने अथवा मण्डल निर्देशों की अवहेलना करने, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग करने अथवा गोपनीयता भंग करने का प्रयास करने की स्थिति में सर्वसंबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ मध्यप्रदेश परीक्षा अधिनियम 1937 में विहित प्रावधानों के तहत एवं मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4,5 व 7 के उपबंधों के अनुरूप दण्डनीय कार्यवाही की जावेगी। जिसमें तीन साल तक कारावास का प्रावधान है।
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