*रात्रि चौपाल के लिए डिप्टी कलेक्टर चंद्रसिंह धार्वे नोडल अधिकारी नियुक्त* *कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जारी किया आदेश, एसडीएम व जनपद सीईओ करेंगे व्यवस्था की मॉनिटरिंग*

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नीमच 05 मई 2026, जनसामान्य एवं ग्रामीणजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले के तीनों विकासखण्डों में प्रतिमाह आयोजित की जा रही रात्रि चौपाल के सफल क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया हैं।
नोडल अधिकारी नियुक्त:  रात्रि चौपाल की जिला स्तरीय व्यवस्थाओं एवं जानकारी के समन्वय हेतु श्री चंद्रसिंह धार्वे, डिप्टी कलेक्टर, नीमच को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
रात्रि चौपाल का उद्देश्य:जिले में प्रतिमाह आयोजित की जा रही रात्रि चौपाल का मुख्य उद्देश्य संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निराकरण करना तथा उन्हें शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए पात्रतानुसार लाभ दिलाना है।
व्यवस्था की जिम्मेदारी:आदेश में समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया है, कि जिस उपखण्ड/विकासखण्ड क्षेत्र में रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा, उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
स.क्र./768/20/मालवीय/
जावद में ‘सांवरिया धाम’ आवासीय कॉलोनी विकास की सशर्त अनुमति जारी
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने दी अनुमति
1.31 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगी कॉलोनी, 33 भूखंड नगर परिषद के पास बंधक
नीमच 04 मई 2026, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2001 के तहत कस्बा जावद स्थित भूमि पर आवासीय कॉलोनी ‘सांवरिया धाम’ को विकसित करने की सशर्त अनुमति जारी की गई है।
भूमि का विवरण:  यह अनुमति कस्बा जावद स्थित निम्नलिखित सर्वे नंबरो की भूमि पर दी गई है:  सर्वे नं. 2083/1/2 रकबा 0.403 हेक्टेयर., सर्वे नं. 2083/4 रकबा 0.439 हेक्टेयर, सर्वे नं. 2083/2/3 रकबा 0.277 हेक्टेयर, सर्वे नं. 2083/5/6/2 रकबा 0.099 हेक्टेयर, सर्वे नं. 2101/3/1 रकबा 0.0922 हेक्टेयर कुल रकबा 1.479 हेक्टेयर में से रकबा 1.3102 हेक्टेयर. भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी।
बंधक भूखंडों की शर्त: कलेक्टर द्वारा कॉलोनी ‘सांवरिया धाम’ के भूखण्ड क्रं. 2, 3 तथा 9 से लगायत 18, 21 से लगायत 28, 32 से लगायत 38, 41 से लगायत 45 एवं 48 कुल 33 भूखण्ड, जिनका कुल क्षेत्रफल 4040.56 वर्ग मीटर है, नगर परिषद जावद के पास बंधक रखे गए हैं। 
विक्रय पर रोक:  आदेशानुसार उक्त बंधक रखे गए भूखण्डों का किसी भी प्रकार से कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय नहीं किया जा सकेगा। कॉलोनी विकासकर्ता को सभी शर्तों एवं म.प्र. कॉलोनी विकास नियम 2001 के प्रावधानों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। कलेक्टर श्री चंद्रा ने स्पष्ट किया है कि शर्तों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

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