*सर्पदंश से पीडित परिवार को चार लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत*
*जन जागृति संगम न्यूज*
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नीमच 16 जून 2026, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड नीमच श्री पराग जैन ने राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग 6(4) के तहत सर्पदंश से पीडित परिवार को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। एसडीएम नीमच द्वारा आम्बा निवासी शिवलाल पिता भेरूलाल की 27 अक्टूबर 2025 को सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर मृतक के वारिस पिंकीबाई पति शिवलाल को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। तहसीलदार जीरन द्वारा आर्थिक सहायता का प्रकरण तैयार कर स्वीकृति के लिए एसडीएम नीमच को प्रस्तुत किया गया था।
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