**वाहन के नामांतरण में देरी से बीमा दावा निरस्त नहीं किया जा सकता : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग।*
जन जागृति संगम न्यूज
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*आयोग के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह एवं सदस्य श्रीमती समता गुप्ता ने यह आदेश दीपक पिता स्वर्गीय श्री पूनम चंद जैन, निवासी ग्राम बोलिया, तहसील गरोठ, जिला मंदसौर द्वारा अपना अधिवक्ता पंकज कुमार वेद के माध्यम से प्रस्तुत परिवाद में पारित किया।*
*प्रकरण के अनुसार दुर्घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। बीमा कंपनी ने 90 दिन की अवधि में नामांतरण नहीं होने का आधार लेकर दावा निरस्त कर दिया था। सुनवाई के दौरान माननीय आयोग ने पाया कि परिवादी दीपक जैन बीमा पॉलिसी में नामिनी था तथा बाद में बीमा कंपनी ने स्वयं पॉलिसी में नाम परिवर्तन भी कर दिया था।* *आयोग ने नेशनल जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी को ₹2,12,912/- वाहन मरम्मत व्यय, ₹20,000/- मानसिक एवं शारीरिक कष्ट तथा ₹5,000/- परिवाद व्यय, कुल ₹2,37,912 राशि 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदा करने के निर्देश दिए हैं। ब्याज की गणना 11 जून 2021 से भुगतान की तिथि तक की जाएगी।*
*परिवादी की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता पंकज कुमार वेद, मंदसौर द्वारा की गई।*

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