*अवयस्क बालक के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 5 वर्ष का कारावास एवं अर्थ दण्ड*

*जन जागृति संगम न्यूज़* 
*जगदीश राठौर 94254 90641*

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रतलाम / न्यायालय  विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रतलाम योगेंद्र कुमार त्यागी द्वारा पारित निर्णय  में अभियुक्त रामेश्वर चौहान पिता मांगीलाल चौहान निवासी मकान नं. 24 वरदान नगर रतलाम को धारा 9 (एम)/10 पॉक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000रू. अर्थदण्ड तथा भादसं. की धारा 506(भाग 2) में 06 माह कठोर करावास  से दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि  14. अप्रैल 2022 को फरियादी अवयस्क् बालक (उम्र 12 वर्ष) के पिता ने थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम पर उपस्थित होकर बताया कि आज  14. अप्रैल 22 को मुझे सोशल मिडिया और लोगो के माध्यम से पता चला की मेरे अवयस्कं बच्चे के साथ वरदान नगर के रहने वाले  आरोपी रामेश्वर चौहान है जिसकी रायल स्टोर्स नाम से स्टेश्नरी की दुकान लक्ष्मणपुरा रिटायर्ड कालोनी में है उस व्यक्ति ने मेरे बच्चे के साथ उसकी दुकान के अन्दर अश्ली्ल हरकते की है।
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तब मैने विडियो देखा तो ये सब मुझे पता चला कि रामेश्वर चौहान ने मेरे अवयस्क बच्चे से ऐसी गन्दी हरकते करवाई है। तब मैने आज मेरे अवयस्क बच्चे से पुछा तो उसने बताया कि 13 अप्रैल 22 के शाम करीबन 06-07 बजे मै (आरोपी) रामेश्वर चौहान  की दुकान पर गया था तो आरोपी रामेश्वर  ने मुझसे मीठी मीठी बाते कर दुकान के काउंटर के अन्दर बुलाया और उन्होंने अपनी पेंट व चड्डी उतारकर उनका गुप्तांग मेरे हाथ मे पकड़ा दिया और मुझसे हिलाने के लिये बोला तो मैने उनको ऐसा करने से मना किया तो चोहान अंकल बोले कि ऐसा नहीं करेगा तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा, जिससे डरकर मै उनके कहे अनुसार उनका गुप्तांग हिलाने लगा। रामेश्वर अंकल ने तीन चार दिन पहले भी एक बार उनका गुप्तांग मेरे हाथ मे देकर मुझसे हिलवाया था तथा मेरे गुप्तांग को भी रामेश्वर ने हाथ लगाकर हिलाया था। मेरा अवयस्क बच्चे की उम्र 12 साल है, मेरे अवयस्क  बच्चे ने डर व संकोचवश आज पुरी घटना बताई है।फरियादी की उक्त सूचना पर से थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम द्वारा जांच के उपरांत अपराध क्रमांक 240/2022 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भा.द.सं. की धारा 506 भादवि 5एल/6, 5एम पॉक्सोे एक्टम के अंतर्गत आरोपी रामेश्वर चौहान के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 14 अप्रैल 2022 को थाना औ.क्षे. रतलाम पर उपस्थित होकर अवयस्क  बालक ने अपने कथन में बताया कि मैं मेरे स्कूल का सामान और कापी किताब हमारी कालोनी के सामने रोड की दुकान पर लेने जाता रहता हूं । कल शाम को भी करीबन छः बजे मै अपने लिये दुकान पर कापी किताब और सामान लेने गया था तब दुकान पर बेठे आरोपी रामेश्वर चौहान  ने मुझे दुकान के काउंटर के अन्दर बुलाया और उनका पेटं चडडी निकालकर उनकी पेशाब वाली जगह को मेरे हाथ मे पकड़ने और उसको हिलाने के लिये बोला तो मैंने मना कर दिया था तो आरोपी रामेश्वर अंकल ने मुझे धमकाया, डराया ओर बोले कि ऐसा नही करेगा तो तुझे अभी जान से मार दूंगा ओर फिर उन्होने उनकी पेशाब वाली जगह को जबरजस्ती मेरे हाथ मे पकड वाकर मुझसे हिलवाया इसके बाद उन्होने भी मेरी पेशाब वाली जगह को पकड़कर हिलाया था। दुकान वाले आरोपी रामेश्वर  इसके पहले भी दो बार मेरे साथ ऐसा कर चुके है। यह बात मैंने मेरे पापा को बताई और थाने पर रिपोर्ट की है। विवेचना के दौरान अभियुक्त रामेश्वर चौहान को  15. अप्रैल 2022 गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र धारा धारा 506 भादवि 5 एल/6, 5एम पॉक्सोक एक्टा के अंतर्गत अभियुक्त रामेश्वर के विरूद्ध  विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा धारा 9 एम/10 पास्को एक्ट
 एवं धारा 506 (भाग 2) भादवि के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए।
विचारण उपरांत विशेष न्यायालय द्वारा पारित  निर्णय में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य वीडियो को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त रामेश्वर को दोषसिद्ध किया गया है।

टिप्पणियाँ

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