*यू पी आई शुल्क मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा: एमडीआर के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल, क्या है विवाद की वजह ?*
जन जागृति संगम न्यूज़
एमपी ब्यूरो चीफ जगदीश राठौर 9425490641
दो हजार रुपये से अधिक के चुनिंदा यू पी आई कारोबारी भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगाने की केंद्र की नई व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में शुल्क की दर, अलग-अलग सीमाओं और इसे तय करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। केंद्र इसे यू पी आई ढांचे, साइबर सुरक्षा और छोटे कारोबारियों के समर्थन के लिए जरूरी बता रहा है।
इस मामले में जनहित याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया है कि नई व्यवस्था मनमानी और भेदभावपूर्ण है और इससे पूरे देश में कारोबारियों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। याचिका में 14 सितंबर 2026 की राजपत्र अधिसूचना और 15 सितंबर को घोषित एमडीआर व्यवस्था को चुनौती दी गई है। नई व्यवस्था 15 अक्तूबर से लागू होनी प्रस्तावित है।
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