*अफीम एवं डोडा चुरा तस्करी के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, पांच हजार ₹ अर्थदंड*
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रतलाम ( जगदीश राठौर)
अफीम एवं डोडा चूरी तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आशीष श्रीवास्तव ने आरोपी कालू लाल पिता हीरालाल निवासी ग्राम पलसोड़ा थाना नामली को अपराध धारा 8/18
एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का कारावास एवं एक लाख रुपए के जुर्माना एवं अपराध धारा 8/15 में 5 वर्ष की सजा एवं पांच हजार के जुर्माने से दंडित किया गया।अभियोजन के अनुसार दिनांक 3 मार्च 2023 को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय रतलाम निवारक दल द्वारा मुखबिर सूचना की पर कार्रवाई करते हुए आरोपी कालू लाल पिता हीरालाल निवासी ग्राम पलसोड़ा थाना नामली के कब्जे से 5 किलो 200 ग्राम अफीम केन सहित एवं आरोपी कालू लाल के मकान से 31 किलो 43 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अनुसंधान अधिकारी द्वारा परिवाद पत्र विशेष न्यायाधीश रतलाम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रकाश मतानिया ने की।
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