*👉शराब के लिये रूपये नहीं देने पर पत्नी की हत्या करने वाले शराबी पति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा एवं 5000 रू. जुर्माना* *इधर* *👉हत्या के दो प्रकरणो मे सश्रम आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना*

जन जागृति संगम *शराब के लिये रूपये नहीं देने पर पत्नी की हत्या करने वाले शराबी पति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा एवं 5000 रू. जुर्माना* सीतामऊ । न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय (श्रीमान मुनेन्द्र सिंह वर्मा), सीतामऊ द्वारा आरोपी दिनेश पिता हीरालाल मेहर उम्र 36 साल,निवासी-टोकडा, जिला-मंदसौर को शराब के लिये रूपये नहीं देने पर पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड मारकर हत्या करने के मामले में दोषी शराबी पति को धारा 302 भा.द.वि. में सश्रम आजीवन कारावास व 5000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक- 13.01.2024 को फरियादी दीपक पिता भैरूलाल चौहान के द्वारा पुलिस को देहाती नालसी लेख कराई की कि उसकी बहन ममता बाई की शादी ग्राम टोकड़ा के दिनेश पिता हीरालाल मेहर के साथ हुई थी एवं उनके दो लड़के हैं। उसके जीजा दिनेश शराब पीने का आदी था तथा शराब पीने के लिए उसकी बहन से रूपये मांगता था तथा रूपये नहीं देने पर वह उसके साथ मारपीट करता था। घटना वाले दिन उसकी बहन ममताबाई ने उसे फोन पर बताया था कि दिनेश ने उसके साथ शराब के लिए पैसों को लेकर मारपीट की है तो फरियादी ...